अपडेटेड 10 February 2025 at 14:43 IST

अलगाववादी नेता ने जेल में फोन की सुविधा मांगी, अदालत ने किया एनआईए से जवाब तलब

अदालत ने एनआईए के वकील से इस सुविधा से इनकार करने पर सवाल उठाया, जबकि कॉल रिकॉर्ड करने जैसे पर्याप्त सुरक्षा उपाय मौजूद थे।

Follow : Google News Icon  
Separatist leader asked for phone facility in jail, court sought reply from NIA
Separatist leader asked for phone facility in jail, court sought reply from NIA | Image: Pexels

दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को तिहाड़ जेल में फोन कॉल और “ई-मुलाकात” सुविधाओं को वापस लेने के खिलाफ अलगाववादी नेता नईम अहमद खान की याचिका पर तिहाड़ जेल अधिकारियों और राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) से उनका रुख पूछा।

न्यायमूर्ति सचिन दत्ता ने एनआईए और तिहाड़ जेल अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। याचिकाकर्ता की ओर से पेश अधिवक्ता तारा नरूला ने तर्क दिया कि एनआईए द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र नहीं दिए जाने के बहाने नवंबर 2023 से टेलीफोन सुविधाएं “मनमाने ढंग से” वापस ले ली गईं। जुलाई 2017 में गिरफ्तार खान, 26/11 मुंबई हमले के मुख्य साजिशकर्ता हाफिज सईद से जुड़े आतंकवाद-वित्तपोषण मामले में विचाराधीन कैदी के रूप में जेल में है।

अदालत ने एनआईए के वकील से इस सुविधा से इनकार करने पर सवाल उठाया, जबकि कॉल रिकॉर्ड करने जैसे पर्याप्त सुरक्षा उपाय मौजूद थे। एनआईए के वकील ने कहा कि एजेंसी अपना जवाब दाखिल करेगी।

Advertisement

अपनी याचिका में खान ने कहा कि दिल्ली जेल नियमों के तहत अन्य कैदियों को दी जाने वाली सुविधा से उन्हें वंचित करने का कोई कारण नहीं है। इस मामले में आगे की सुनवाई 18 मार्च को होगी।

Advertisement

Published By : Ritesh Kumar

पब्लिश्ड 10 February 2025 at 14:43 IST