अपडेटेड 22 August 2024 at 12:12 IST

'डॉक्टर काम पर नहीं गए तो अनुपस्थित माने जाएंगे', कोलकाता केस में हड़ताल को लेकर CJI की दो टूक

सुप्रीम कोर्ट कोलकाता रेप कांड को लेकर सुनवाई कर रहा है। गुरुवार को सुनवाई के दौरान अदालत ने हड़ताली डॉक्टर से काम पर लौटने को कहा।

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Resident Doctors Strike
सुप्रीम कोर्ट ने हड़ताली डॉक्टर से काम पर लौटने को कहा। | Image: ANI

Kolkata Rape Case: कोलकाता में एक ट्रेनी महिला डॉक्टर से रेप और हत्या के विरोध में कई दिनों से रेजिडेंट डॉक्टर हड़ताल पर हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने रेजिडेंट डॉक्टर्स के काम पर वापस ना लौटने पर नाराजगी जताई है। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को अर्जी पर सुनवाई करते हुए कहा कि अगर डॉक्टर काम पर नहीं गए हैं तो वो अनुपस्थित माने जाएंगे। कानून अपने हिसाब से काम करेगा।

सुप्रीम कोर्ट कोलकाता रेप कांड को लेकर सुनवाई कर रहा है। गुरुवार को सुनवाई के दौरान अदालत ने हड़ताली डॉक्टर से काम पर लौटने को कहा। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि डॉक्टर्स को काम पर लौटना चाहिए। हमने एक एक्सपर्ट कमिटी बनाई है। डॉक्टर को ड्यूटी ज्वाइन करनी चाहिए, क्योंकि लोग उनका इंतजार कर रहे हैं।

डॉक्टर्स को काम पर लौटना जरूरी- CJI

चीफ जस्टिस ने कहा कि डॉक्टर्स को काम पर लौटना जरूरी है। अस्पतालों के हेड भी डॉक्टर्स हैं और वो उनकी समस्याओं और मुद्दों पर साथ हैं। लेकिन अगर डॉक्टर काम पर वापस नहीं लौटे तो सरकारी स्वास्थ्य सुविधा का ढांचा चरमरा जाएगा। डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि रेजिडेंट डॉक्टर यंग डॉक्टर है, उन्हें समझना चाहिए और उन्हें काम पर लौटना चाहिए।

डॉक्टर्स की मांग पर CJI का जवाब

रेजिडेंट डॉक्टर की तरफ से कहा गया कि उन्हें भी कमेटी में शामिल किया जाए। इस पर चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ कहा कि कमेटी में वो लोग हैं, जो लंबे समय से स्वास्थ्य के फील्ड में काम कर रहे हैं। डॉक्टर्स की मांग पर उन्होंने कहा कि आप निश्चित रहिए कमेटी आपकी बात भी सुनेगी। इस दौरान चीफ जस्टिस ने कहा कि हम जानते हैं कि डॉक्टर 36 घंटे काम कर रहे हैं। उन्होंने एक उदाहरण के रूप में कहा कि मैं खुद एक सरकारी अस्पताल में फर्श पर सोया हूं, जब मेरे परिवार का एक सदस्य बीमार थे। सीजेआई का कहना है कि उन्हें बहुत सारे ईमेल मिले हैं, जिसमें कहा गया है कि बहुत प्रेशर है। 48 या 36 घंटे की ड्यूटी अच्छी नहीं है।

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Published By : Dalchand Kumar

पब्लिश्ड 22 August 2024 at 12:12 IST