हमीरपुर के जिलाधिकारी ने होली के दौरान सुजानपुर में हथियार ले जाने पर लगाई रोक

हिमाचल प्रदेश में हमीरपुर के जिलाधिकारी ने सुजानपुर नगरपालिका क्षेत्र में 12 से 15 मार्च तक होली के त्योहार के दौरान हथियार, गोला-बारूद या अन्य कोई घातक हथियार ले जाने पर प्रतिबंध लगा दिया है।

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होली | Image: Pixabay

हिमाचल प्रदेश में हमीरपुर के जिलाधिकारी ने सुजानपुर नगरपालिका क्षेत्र में 12 से 15 मार्च तक होली के त्योहार के दौरान हथियार, गोला-बारूद या अन्य कोई घातक हथियार ले जाने पर प्रतिबंध लगा दिया है।

एक अधिकारी ने बुधवार को बताया कि त्योहार के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखने और किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए यह फैसला लिया गया है।

जिलाधिकारी अमरजीत सिंह ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 163 के तहत आदेश जारी करते हुए कहा कि उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

अधिकारी ने बताया कि पुलिस और होमगार्ड सहित ड्यूटी पर तैनात अन्य कर्मियों और अधिकारियों को इस प्रतिबंध से छूट दी गई है।

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हमीरपुर के सुजानपुर टीहरा में हर साल भव्य रूप से होली मनाई जाती है और हजारों पर्यटक इसमें शामिल होने के लिए आते हैं।

रंगों से खेलने के अलावा लोग पारंपरिक संगीत और नृत्य तथा खेल प्रतियोगिताओं में शामिल होते हैं। इस त्योहार के दौरान देवी-देवताओं की भव्य शोभायात्रा भी निकाली जाती है। कटोच शासकों द्वारा निर्मित नरबदेश्वर मंदिर जैसे ऐतिहासिक मंदिरों में लोग दर्शन करने जाते हैं और पूजा-अर्चना में भाग लेते हैं।

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Published By:
 Kanak Kumari Jha
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