अपडेटेड 30 May 2025 at 17:16 IST

Indian Constitution: भारत के संविधान को आप कितना जानते हैं? 10 खास बातें जरूर जानिए

Indian Constitution: भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया और यह 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। इसे बनाने में 2 साल, 11 महीने और 18 दिन का समय लगा।

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10 features of the Indian Constitution
10 features of the Indian Constitution | Image: ANI

Indian Constitution: भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। इसके निर्माण में 2 साल 11 महीने और 18 दिन का लंबा वक्त लगा। भारत का संविधान लचीला भी है और कठोर भी है, इसलिए इसे मिश्रित संविधान भी कहा जाता है। भारत का संविधान एक लिखित दस्तावेज है जो देश की सरकार, संरचना, कार्यप्रणाली, शक्तियों और नागरिकों के अधिकारों की विस्तृत रूपरेखा प्रदान करता है।

भारतीय संविधान की 10 विशेषताएं

1. संघीय संरचना: भारत एक संघीय राज्य है, जिसमें केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किया गया है।

2. लोकतांत्रिक शासन: भारतीय संविधान में लोकतांत्रिक शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है, जिसमें जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि शासन चलाते हैं।

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3. मौलिक अधिकार: संविधान में नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं, जैसे कि समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार।

4. नीति निर्देशक तत्व: संविधान में नीति निर्देशक तत्वों की व्यवस्था की गई है, जो राज्य को नीतियों और कार्यक्रमों को बनाने में मार्गदर्शन प्रदान करते हैं।

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5. संसदीय प्रणाली: भारत में संसदीय प्रणाली की सरकार है, जिसमें लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य जनता द्वारा चुने जाते हैं।

6. न्यायपालिका की स्वतंत्रता: संविधान में न्यायपालिका की स्वतंत्रता की व्यवस्था की गई है, जो न्यायपालिका को निष्पक्ष और स्वतंत्र रूप से कार्य करने की अनुमति देती है।

7. धर्मनिरपेक्षता: भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, जिसमें सभी धर्मों को समान दर्जा दिया गया है और राज्य किसी भी धर्म को विशेष दर्जा नहीं देता है।

8. एकल नागरिकता: भारत में एकल नागरिकता की व्यवस्था है, जिसमें सभी नागरिकों को एक ही नागरिकता प्रदान की जाती है, चाहे वे किसी भी राज्य से हों।

9. चुनाव आयोग: संविधान में चुनाव आयोग की व्यवस्था की गई है, जो स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों को सुनिश्चित करता है।

10. संविधान संशोधन: संविधान में संशोधन की व्यवस्था की गई है, जो समय-समय पर आवश्यकतानुसार संविधान में बदलाव करने की अनुमति देती है।

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Published By : Deepak Gupta

पब्लिश्ड 30 May 2025 at 17:16 IST