अपडेटेड 28 February 2025 at 14:45 IST

केरल की अदालत ने नफरत भरी टिप्पणी से संबंधित मामले में भाजपा नेता जॉर्ज को जमानत दी

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेता पी. सी. जॉर्ज को शुक्रवार को यहां की एक अदालत ने नफरत भरी टिप्पणी करने के मामले में जमानत दे दी। एराट्टुपेट्टा की मजिस्ट्रेट अदालत ने जॉर्ज को जमानत दे दी। जॉर्ज ने सोमवार को अदालत के समक्ष आत्मसमर्पण किया था और उन्हें उसी दिन पुलिस हिरासत में भेज दिया गया था।

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court hammer
अदालत | Image: AI Photo (सांकेतिक फोटो)

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेता पी. सी. जॉर्ज को शुक्रवार को यहां की एक अदालत ने नफरत भरी टिप्पणी करने के मामले में जमानत दे दी। एराट्टुपेट्टा की मजिस्ट्रेट अदालत ने जॉर्ज को जमानत दे दी। जॉर्ज ने सोमवार को अदालत के समक्ष आत्मसमर्पण किया था और उन्हें उसी दिन पुलिस हिरासत में भेज दिया गया था।

केरल उच्च न्यायालय द्वारा अग्रिम जमानत याचिका खारिज किये जाने के बाद उन्होंने अदालत के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया था। उच्च न्यायालय ने उनकी याचिका खारिज करते हुए कहा था कि ऐसे मामले में जमानत देने से समाज में गलत संदेश जाएगा।

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पूर्व विधायक जॉर्ज पर एक टीवी चैनल पर चर्चा के दौरान अल्पसंख्यक समुदाय के खिलाफ नफरत भरी टिप्पणी करने का आरोप लगाया है। कोट्टायम जिला सत्र अदालत द्वारा अग्रिम जमानत याचिका खारिज किए जाने के बाद उन्होंने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। मामला ‘मुस्लिम यूथ लीग’ के नेता मुहम्मद शिहाब द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत पर आधारित है, जिन्होंने आरोप लगाया था कि जॉर्ज ने धार्मिक आधार पर नफरत फैलाने वाली टिप्पणी की थी।

(Note: इस भाषा कॉपी में हेडलाइन के अलावा कोई बदलाव नहीं किया गया है)

Published By : Nidhi Mudgill

पब्लिश्ड 28 February 2025 at 14:45 IST