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Published 22:45 IST, August 30th 2024

कर्नाटक हाईकोर्ट ने येदियुरप्पा के खिलाफ पॉक्सो मामले में सुनवाई 5 सितंबर तक स्थगित की

कर्नाटक हाईकोर्ट ने येदियुरप्पा को गिरफ्तारी से अंतरिम राहत दी ताकि वह अदालत में होने वाली सुनवाई में शामिल हो सकें।

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कर्नाटक हाईकोर्ट | Image: Freepik

कर्नाटक उच्च न्यायालय ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के वरिष्ठ नेता एवं राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री बी. एस. येदियुरप्पा की उस याचिका पर सुनवाई शुक्रवार को पांच सितंबर तक के लिए स्थगित कर दी जिसमें उन्होंने अपने खिलाफ पॉक्सो अधिनियम के तहत दर्ज मामले को रद्द करने की गुहार लगाई है।

न्यायमूर्ति एम नागप्रसन्ना ने सुनवाई पांच सितंबर तक के लिए स्थगित कर दी। इससे पहले अदालत ने येदियुरप्पा को गिरफ्तारी से अंतरिम राहत दी ताकि वह अदालत में होने वाली सुनवाई में शामिल हो सकें।

पुलिस के मुताबिक 17 वर्षीय एक लड़की की मां की शिकायत के बाद येदियुरप्पा के खिलाफ यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम, 2012 और भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 354 ए (यौन उत्पीड़न) के तहत मामला दर्ज किया गया।

महिला ने आरोप लगाया गया कि इस साल दो फरवरी को बेंगलुरु के डॉलर्स कॉलोनी स्थित अपने आवास में मुलाकात के दौरान येदियुरप्पा ने उनकी बेटी से छेड़छाड़ की थी। भाजपा नेता ने हालांकि, इस आरोप से इनकार किया।

पीड़िता के भाई ने पिछले सप्ताह अदालत में याचिका दायर कर आरोप लगाया कि करीब तीन महीने पहले मामला दर्ज किए जाने के बावजूद जांच में कोई प्रगति नहीं हुई है। याचिकाकर्ता ने अदालत से येदियुरप्पा को गिरफ्तार करने और उनसे पूछताछ करने का निर्देश देने का अनुरोध किया।

येदियुरप्पा के खिलाफ मार्च में सदाशिवनगर पुलिस थाने में प्राथमिकी दर्ज किए जाने के बाद कर्नाटक के पुलिस महानिदेशक आलोक मोहन ने एक आदेश जारी कर आगे की जांच के लिए मामला सीआईडी ​​को स्थानांतरित कर दिया।

येदियुरप्पा के खिलाफ मामला दर्ज कराने वाली 54 वर्षीय महिला की पिछले महीने यहां के एक निजी अस्पताल में फेफड़ों के कैंसर के कारण मौत हो गई। सीआईडी ने अप्रैल में येदियुरप्पा को अपने कार्यालय में बुलाया था और उनकी आवाज का नमूना लिया था।

(Note: इस भाषा कॉपी में हेडलाइन के अलावा कोई बदलाव नहीं किया गया है)

Updated 22:45 IST, August 30th 2024