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अपडेटेड 10:36 IST, April 2nd 2024

Karnataka: सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार के खिलाफ FIR दर्ज

कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार और कांग्रेस पार्टी के सोशल मीडिया प्रकोष्ठ के बी.आर. नायडू के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है।

Reported by: Digital Desk
Edited by: Nidhi Mudgill
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FIR Against DK Shivakumar
डीके शिवकुमार के खिलाफ FIR | Image: PTI/File

बेंगलुरु पुलिस ने सोशल मीडिया पर कथित भड़काऊ और फर्जी पोस्ट के लिए कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार और कांग्रेस पार्टी के सोशल मीडिया प्रकोष्ठ के बी.आर. नायडू के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। अधिकारियों ने सोमवार को यह जानकारी दी।

आरोप है कि दोनों नेताओं ने सोशल मीडिया पर भाजपा नेताओं के खिलाफ भड़काऊ और फर्जी पोस्ट की। पुलिस ने बताया कि यहां हाई ग्राउंड्स पुलिस थाने में भारतीय दंड संहिता की धारा 153ए (विभिन्न समूहों के बीच वैमनस्य को बढ़ावा देना), धारा 504 (जानबूझकर अपमान करना), धारा 506 (आपराधिक धमकी) और धारा 464 (झूठे दस्तावेज बनाना) के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है।

यहां अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट (एसीएमएम) अदालत ने फरवरी में बेंगलुरु पुलिस को प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया था। अदालत ने भाजपा के विधि प्रकोष्ठ के पूर्व सचिव योगेन्द्र होदघट्टा की शिकायत के बाद पुलिस को जांच करने का निर्देश दिया।

भाजपा नेताओं ने 1992 के बाबरी मस्जिद विध्वंस आंदोलन में भाग लेने वाले कारसेवक श्रीकांत पुजारी की गिरफ्तारी के खिलाफ प्रदर्शन में भाग लिया था। भाजपा के प्रदर्शनकारियों ने हाथों में तख्तियां ले रखी थीं, जिन पर लिखा था, ‘‘मैं भी कारसेवक हूं, मुझे भी गिरफ्तार करो।’’

कांग्रेस आईटी सेल ने कथित तौर पर तख्तियों पर लिखे शब्दों में छेड़छाड़ की तथा इसे घोटालों और अन्य अनियमितताओं के इकबालिया बयान जैसा बनाकर सोशल मीडिया पर साझा किया। इसे प्रदेश कांग्रेस इकाई के प्रमुख शिवकुमार के सोशल मीडिया हैंडल से भी साझा किया गया था। 

(Note: इस भाषा कॉपी में हेडलाइन के अलावा कोई बदलाव नहीं किया गया है)

पब्लिश्ड 10:36 IST, April 2nd 2024