Published 12:31 IST, September 24th 2024
BREAKING: लैंड स्कैम केस में कर्नाटक CM सिद्धारमैया को झटका, HC ने खारिज की गवर्नर के खिलाफ याचिका
कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया को बड़ा झटका लगा है। हाई कोर्ट ने गवर्नर के खिलाफ उनकी याचिका को खारिज कर दिया है।
कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को बड़ा झटका लगा है। MUDA लैंड स्कैम में राज्यपाल थावरचंद गहलोत के आदेश के खिलाफ दायर की गई उनकी याचिका हाई कोर्ट से खारिज हो गई है। कोर्ट ने सीएम की उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें उन्होंने जमीन आवंटन मामले में उनके विरूद्ध जांच के लिए राज्यपाल द्वारा दी गयी मंजूरी को चुनौती दी थी।
सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति नागप्रसन्ना ने कहा कि याचिका में बताए गए तथ्यों की निस्संदेह जांच की आवश्यकता है, इस तथ्य के बावजूद कि इन सभी कृत्यों का लाभार्थी कोई बाहरी व्यक्ति नहीं बल्कि याचिकाकर्ता का परिवार है। याचिका खारिज की जाती है।
कर्नाटक हाई कोर्ट से सिद्धारमैया की याचिका खारिज
कर्नाटक उच्च न्यायालय की नागप्रसन्ना पीठ ने मुख्यमंत्री सिद्धारमैया द्वारा चुनौती दी गई याचिका को खारिज कर दिया। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कथित MUDA घोटाले में अपने खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए राज्यपाल की मंजूरी को चुनौती दी थी।
शिकायतकर्ता टीजे अब्राहम ने क्या कहा?
कथित MUDA घोटाले में शिकायतकर्ता टीजे अब्राहम ने कहा, भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन को बहुत बढ़ावा मिला है। मुझे यकीन है कि इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए न्यायाधीश ने पूरे देश में विभिन्न निर्णयों में काफी दूर तक यात्रा की है। यह एक शानदार आदेश है। हम इसके लिए तैयार थे।
क्या है पूरा मामला?
मुख्यमंत्री ने मैसुरु शहरी विकास प्राधिकरण द्वारा (MUDA) पॉश क्षेत्र में उनकी पत्नी को किये गये 14 भूखंडों के आवंटन में कथित अनियमितताओं के सिलसिले में उनके खिलाफ राज्यपाल थारवरचंद गहलोत द्वारा दी गयी जांच की मंजूरी को चुनौती दी थी। उन्नीस अगस्त से छह बैठकों में इस याचिका पर सुनवाई पूरी करने के बाद न्यायमूर्ति एम नागप्रसन्ना की एकल पीठ ने 12 सितंबर को अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था।
Updated 13:51 IST, September 24th 2024