झारखंड उच्च न्यायालय ने सोरेन के हलफनामे पर जवाब देने के लिए ईडी को तीन सप्ताह का समय दिया

झारखंड उच्च न्यायालय ने बृहस्पतिवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के हलफनामे पर जवाब दाखिल करने के लिए तीन सप्ताह का समय दिया।

Follow : Google News Icon  
Jharkhand CM Hemant Soren
सीएम हेमंत सोरेन | Image: PTI/FACEBOOK

झारखंड उच्च न्यायालय ने बृहस्पतिवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के हलफनामे पर जवाब दाखिल करने के लिए तीन सप्ताह का समय दिया।

ईडी ने अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के तहत एजेंसी के अधिकारियों के खिलाफ सोरेन द्वारा दर्ज कराई गई प्राथमिकी को रद्द करने का अनुरोध करते हुए उच्च न्यायालय में अर्जी दायर की थी।

सोरेन ने पिछले साल जनवरी में दिल्ली और रांची में अपने आवासों पर तलाशी लेने के संबंध ईडी अधिकारियों के खिलाफ यहां एससी/एसटी थाने में मामला दर्ज कराया था। उन्होंने आरोप लगाया कि ईडी की कार्रवाई का उद्देश्य ‘‘आदिवासियों को अपमानित करना’’ था। मामले के जांच अधिकारी ने ईडी अधिकारियों को नोटिस जारी कर पेश होने को कहा था।

सोरेन ने ईडी के अतिरिक्त निदेशक कपिल राज, सहायक निदेशक देवरत झा, अनुमान कुमार, अमन पटेल और कई अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ मामला दर्ज कराया है।

Advertisement

कपिल राज और अन्य अधिकारियों ने उनके खिलाफ जारी नोटिस और शुरू की गई आपराधिक कार्यवाही को चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। सोरेन ने उच्च न्यायालय में हलफनामा दाखिल कर ईडी अधिकारियों द्वारा दिए गए बयानों का खंडन किया और प्राथमिकी को उचित ठहराया। ईडी ने सोरेन के हलफनामे का जवाब देने के लिए समय मांगा है।

Advertisement

इसे भी पढ़ें: Sambhal: 'जामा मस्जिद के अंदर दो वट वृक्ष और कुआं...', क्या-क्या मिला?

Published By :
Deepak Gupta
पब्लिश्ड