BREAKING: झारखंड में गुटखा-पान मसाला पूरी तरह बैन, स्वास्थ्य मंत्री का ऐतिहासिक फैसला; नोटिफिकेशन जारी
झारखंड को गुटखा मुक्त बनाने की पहल मंत्री इरफान अंसारी ने की है। झारखंड में अब गुटखा बेचना और खाना दोनों अपराध होगा।
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Jharkhand Gutkha Ban : झारखंड में गुटखा-पान मसाला पर पूरी तरह से बैन लगाया गया है। स्वास्थ्य विभाग ने इस मामले में नोटिफिकेशन जारी किया है। इस आदेश के बाद एक साल के लिए झारखंड के बाजारों में उपलब्ध किसी भी नाम से तंबाकू या निकोटिन युक्त गुटखा और पान मसाला के निर्माण, भंडारण, बिक्री और वितरण गतिविधियों पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया गया है।
अपर मुख्य सचिव सह राज्य खाद्य सुरक्षा आयुक्त अजय कुमार सिंह ने इस संबंध में आदेश जारी किया है। नये आदेश के तहत झारखंड में अब गुटखा बेचना और इसका सेवन दोनों अपराध होगा। स्वास्थ्य विभाग द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 30 (2) (ए) और खाद्य सुरक्षा एवं मानक (बिक्री पर प्रतिषेध एवं प्रतिबंध) विनियम, 2011 के विनियम 2, 3 और 4 के अंतर्गत आदेश जारी किया गया है।
गुटखा मुक्त झारखंड बनाने की पहल
जन स्वास्थ्य के हित में इस आदेश के जारी होने की तिथि से यह प्रतिबंध लागू रहेगा। इस अधिसूचना को आम जनता की जानकारी और उन्हें इस आदेश के प्रति जागरूक करने के लिए मीडिया के माध्यम से प्रसारित करने के निर्देश दिये गये हैं। झारखंड सरकार की ओर से सरकारी मुद्रणालय, डोरंडा के नोडल पदाधिकारी को (ई-गजट) प्रकाशित करने के लिए अधिसूचना की मूल प्रति भेजी गयी है। ताकि इसे आदेश के रूप में अन्य विभागों के बीच भी लागू कराया जा सके। झारखंड को गुटखा मुक्त बनाने की पहल मंत्री इरफान अंसारी ने की है। झारखंड में अब गुटखा बेचना और खाना दोनों अपराध होगा। इसे लेकर आदेश जारी हुआ है। इरफान अंसारी ने कहा कि कैंसर से हम अपने बच्चों को मरने नहीं देंगे। गुटखा बेचने और गुटखा खाने वाले पर भी अब पुलिसिया कार्रवाई होगी।