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Published 21:53 IST, October 9th 2024

जम्मू-कश्मीर: ACB ने छात्रवृत्ति धोखाधड़ी में पांच अधिकारियों, कई लोगों के खिलाफ FIR दर्ज किया

जम्मू-कश्मीर में ACB ने छात्रवृत्ति के कथित दुरुपयोग के संबंध में पूर्व निदेशक सहित पांच अधिकारियों और कई लोगों के खिलाफ औपचारिक FIR दर्ज किया।

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Anti Corruption Bureau
प्रतीकात्मक तस्वीर | Image: X

जम्मू-कश्मीर में भ्रष्टाचार रोधी ब्यूरो (एसीबी) ने अनुसूचित जनजाति (एसटी) के विद्यार्थियों के लिए 10वीं कक्षा के बाद छात्रवृत्ति योजना के तहत दिये जाने वाले धन के कथित दुरुपयोग के संबंध में बुधवार को एक पूर्व निदेशक सहित पांच अधिकारियों और कई लोगों के खिलाफ औपचारिक मुकदमा दर्ज किया।

एसीबी के एक प्रवक्ता ने बताया कि आदिवासी मामलों के तत्कालीन निदेशक मोहम्मद शरीफ चौधरी, तत्कालीन सहायक निदेशक मुजफ्फर वानी, तत्कालीन कनिष्ठ सहायक गुलजार हुसैन, तत्कालीन प्रभारी कंप्यूटर सहायक जावेद अहमद और तत्कालीन मुख्य सहायक शाहीन नकीशबंदी के साथ-साथ राजौरी तथा पुंछ जिलों में शैक्षणिक संस्थानों के मालिकों के खिलाफ जम्मू-कश्मीर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज की है।

उन्होंने बताया कि जनजातीय मामलों के निदेशालय के अधिकारियों द्वारा भारत सरकार की 10वीं कक्षा के बाद दी जाने वाली छात्रवृत्ति योजना के तहत छात्रवृत्ति के लिए निर्धारित धन के दुरुपयोग के आरोप लगने के बाद एसीबी ने इस मामले की जांच शुरू की।

इस योजना के तहत प्रत्येक छात्र को 18,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, साथ ही 10वीं कक्षा के बाद की शिक्षा प्राप्त करने वाले एसटी विद्यार्थियों को 2,300 रुपये भरण-पोषण भत्ता भी दिया जाता है।

हालांकि, 2014 से 2018 के बीच गैर-मान्यता प्राप्त संस्थानों को अस्वीकृत पाठ्यक्रमों के लिए लगभग 1.66 करोड़ रुपये वितरित किए गए।

एसीबी की जांच में सामने आया कि कई संस्थानों ने उचित मान्यता के बिना ही भारी छात्रवृत्ति राशि प्राप्त की और सही तरीके से परीक्षा आयोजित नहीं करा कर ऐसा प्रमाण पत्र जारी किए, जिनका कोई मतलब नहीं था।

प्रवक्ता ने बताया कि योजना के दिशा-निर्देशों को दरकिनार कर इन अधिकारियों और संस्थान मालिकों ने कथित तौर पर 1.66 करोड़ रुपये की हेराफेरी की।

Updated 21:53 IST, October 9th 2024