अपडेटेड 26 March 2025 at 22:23 IST

जामिया ने बलात्कार के आरोपी असिस्टेंट प्रोफेसर को बर्खास्त किया

जामिया मिल्लिया इस्लामिया ने राजनीति विज्ञान विभाग के एक असिस्टेंट प्रोफेसर की सेवाएं विश्वविद्यालय की एक लेक्चरर के साथ कथित बलात्कार के सिलसिले में गिरफ्तारी के बाद समाप्त कर दी हैं।

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बलात्कार आरोपी बर्खास्त | Image: Pixabay

जामिया मिल्लिया इस्लामिया ने राजनीति विज्ञान विभाग के एक असिस्टेंट प्रोफेसर की सेवाएं विश्वविद्यालय की एक लेक्चरर के साथ कथित बलात्कार के सिलसिले में गिरफ्तारी के बाद समाप्त कर दी हैं। संविदा पर कार्यरत असिस्टेंट प्रोफेसर पर आरोप है कि उसने 31 वर्षीय शिकायतकर्ता से शादी का वादा करके शारीरिक संबंध बनाये। मामले में एक प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है और असिस्टेंट प्रोफेसर को गिरफ्तार कर लिया गया है।

विश्वविद्यालय ने एक बयान में कहा, ‘‘जामिया मिल्लिया इस्लामिया (जेएमआई) ने राजनीति विज्ञान विभाग के एक असिस्टेंट प्रोफेसर (संविदा) को एक युवती द्वारा उसके खिलाफ न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी पुलिस थाने में एक शिकायत दर्ज कराये जाने के बाद उसकी गिरफ्तारी की सूचना मिलने के बाद बर्खास्त कर दिया है।’’

जेएमआई ने कहा कि महिलाओं के खिलाफ किसी भी तरह की हिंसा के प्रति उसकी ‘‘बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करने की नीति’’ है। बयान में कहा गया है, ‘‘विश्वविद्यालय प्रशासन ने उसकी सेवाएं तत्काल समाप्त कर दीं।’’ बयान में इस बात पर जोर दिया गया है कि आरोपी एक संविदा कर्मचारी था, न कि कोई स्थायी संकाय सदस्य।

दिल्ली पुलिस ने एक बयान में कहा कि आरोपी ने सोशल मीडिया पर शिकायतकर्ता से जुड़ने के बाद उसके साथ कथित तौर पर उससे संबंध बनाये।

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पुलिस ने कहा कि आरोपी ने कथित तौर पर पहली बार सात जून 2024 को महारानी बाग में पीड़िता के साथ शारीरिक संबंध बनाए और उसके बाद भी कई बार। पुलिस ने बताया कि आरोपी ने कथित तौर पर भविष्य में शादी का झांसा देकर ये संबंध बनाये।

पुलिस ने बताया कि दोनों के परिवार के बीच कथित तौर पर शादी की चर्चा जारी थी, लेकिन चार अक्टूबर, 2024 को आरोपी के पिता ने कथित तौर पर प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया। पुलिस ने बताया कि उसके बाद, आरोपी ने भी शादी करने से इनकार कर दिया। पुलिस के बयान में कहा गया है, ‘‘एक प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है और आरोपी को पकड़ लिया गया है। आगे की जांच की जा रही है।’’

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विश्वविद्यालय ने आश्वासन दिया कि वह कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के सभी प्रावधानों का पालन करता है और उसके पास एक आंतरिक शिकायत समिति (आईसीसी) भी है।

Published By : Nidhi Mudgill

पब्लिश्ड 26 March 2025 at 22:23 IST