अपडेटेड 31 July 2023 at 23:16 IST

ITR फाइल करने की तारीख निकली! अब तक भी नहीं भरा है टैक्स, तो उठाने पड़ेंगे ये नुकसान

ITR फाइल करने के लिए 31 जुलाई आखिरी तारीख थी। अगर आपने अब तक इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरा, तो जानिए आपको कौन-से नुकसान उठाने पड़ेंगे?

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इनकम टैक्स भरने की डेट निकली
इनकम टैक्स भरने की डेट निकली | Image: self

ITR: इनकम टैक्स रिटर्न भरने की तारीख अब निकल ही चुकी है। सोमवार (31 जुलाई) आईटीआर फाइल करने का आखिरी दिन रहा। सरकार पहले ही ये साफ कर चुकी है कि टैक्स फाइल करने की तारीख आगे नहीं बढ़ेगी। ऐसे में जिन लोगों ने टैक्स नहीं भरा है, उन्हें अब दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। 

खबर में आगे पढ़ें...

  • 31 जुलाई के बाद ITR भरने पर होगा ये नुकसान
  • देरी पर चुकाना होगा जुर्माना
  • जानिए क्या कहते हैं नियम? 

31 जुलाई तक ITR फाइल नहीं करने पर आपको मौका तो अब भी मिलेगा, लेकिन इसके साथ ही आपको नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। देरी के साथ रिटर्न दाखिल करने का मौका आपको 31 दिसंबर, 2023 तक मिलेगा, लेकिन इसके लिए आपको जुर्माना भी चुकाना पड़ेगा। 

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5 हजार तक लग सकता है जुर्माना

ये जुर्माना एक हजार से लेकर पांच हजार रुपये तक हो सकता है। 5 लाख रुपये से अधिक की इनकम वाले लोगों को देरी से आईटीआर फाइल करने पर 5 हजार रुपये की पेनाल्टी देनी होगी। वहीं अगर कुल आय 5 लाख रुपये से कम है, तो इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग करने की समय सीमा से चूकने पर एक हजार रुपए का जुर्माना लगेगा। 

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वहीं, अगर कोई व्यक्ति 31 जुलाई की डेडलाइन के बाद भी ITR फाइल नहीं करता है, तो उसे जुर्माने के अलावा और भी कई पेमेंट भरने पड़ सकते हैं। 31 जुलाई तक ITR भरने में असफल रहने के बाद रिटर्न दाखिल नहीं होने तक हर महीने एक प्रतिशत का अतिरिक्त ब्याज भी देना पड़ सकता है। इसके अलावा 31 दिसंबर 2023 तक भी ITR भरा नहीं जाता, तो ऐसे में 10 हजार रुपये तक का जुर्मान भरना पड़ सकता है।

जेल क भी हो सकती है सजा

आईटीआर भरते समय अगर कोई अपनी कम इनकम की जानकारी देता है तो उसे 50 फीसदी जुर्माना भरना पड़ सकता है। वहीं, इनकम की गलत जानकारी देने पर 200 फीसदी का जुर्माना लग सकता है। बता दें कि ये जुर्माना कुल टैक्सबेल राशि पर लगेगा। इसके अलावा इनकम टैक्स के अन्य नियमों के मुताबिक आईटीआर नहीं फाइल करने पर सात साल तक की जेल की सजा हो सकती है।

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6 करोड़ से ज्‍यादा लोगों ने भरा इनकम टैक्‍स रिटर्न 

बता दें कि 30 जुलाई तक वित्त वर्ष 2022-23 के लिए 6 करोड़ से अधिक लोग आईटीआर फाइल कर चुके हैं। यह संख्या पिछले सालफाइल किए गए आंकड़ों को पार कर गई है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इसकी जानकारी दी है। 

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Published By : Digital Desk

पब्लिश्ड 31 July 2023 at 23:15 IST