अपडेटेड 11 March 2026 at 15:44 IST

Passive Euthanasia: हरीश राणा को सुप्रीम कोर्ट ने दी 'मौत की इजाजत', जानिए क्या है पैसिव इच्छामृत्यु? जिसकी देश में पहली बार मिली अनुमति

Passive Euthanasia: भारत में पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने पैसिव इच्छामृत्यु की इजाजत दी है। यकीनन ये फैसला कोर्ट के लिए भी आसान नहीं था, इसलिए मौत की इजाजत देते हुए खुद जज भी भावुक हो उठे। लेकिन इस फैसले के बाद इच्छामृत्यु पर बहस तेज हो गई है। जानिए क्या है इच्छामृत्यु? भारत और दुनियाभर में इच्छामृत्यु को लेकर क्या कुछ कानून और नियम है। पढ़ें पूरी खबर

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What Is Passive Euthanasia
क्या है पैसिव इच्छामृत्यु ? | Image: Republic

What Is Passive Euthanasia: इच्छामृत्यु पर सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। भारत में पहली बार पैसिल इच्छामृत्यु की इजाजत दी गई। जिसके बाद हर कोई जानना चाहता है कि इच्छामृत्यु (Right To Die) को लेकर भारत और दुनियाभर में क्या नियम और कानून है। इस तरह का फैसला सुनाना खुद सुप्रीमकोर्ट के लिए भी आसान नहीं था। बताया जा रहा है कि जब हरीश राणा को पैसिव इच्छामृत्यु की इजाजत दी गई तो, जज भी भावुक हो उठे।

दरअसल, गाजियाबाद के एक दंपति ने अपने बेटे हरीश राणा के लिए पैसिव इच्छामृत्यु की मांग की थी, जो 13 साल से कोमा में है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ठीक होने की कोई उम्मीद नहीं, इसलिए अनुमति दी गई। यह फैसला जस्टिस जे.बी. परदीवाला और जस्टिस के.वी. विश्वनाथन की बेंच ने सुनाया। इससे इच्छामृत्यु पर बहस तेज हो गई है।

क्या होती है इच्छामृत्यु?

इच्छामृत्यु (Euthanasia) वह तरीका है जिसमें लाइलाज बीमारी या असहनीय दर्द से जूझ रहे मरीज का जीवन खत्म किया जाता है। यह परिवार या मरीज की सहमति से होता है। ये 2 तरह की होती है।

एक्टिव इच्छामृत्यु: इसमें दवा या इंजेक्शन से तुरंत मौत दी जाती है। कई देशों में यह गैरकानूनी है।
पैसिव इच्छामृत्यु: इलाज बंद कर वेंटिलेटर जैसी मशीनें हटाई जाती हैं, जिससे मौत हो जाती है।

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भारत में क्या है कानून?

भारत में इच्छामृत्यु पूरी तरह कानूनी नहीं, लेकिन 2018 के सुप्रीम कोर्ट फैसले से पैसिव इच्छामृत्यु को सख्त शर्तों पर मंजूरी मिली। मेडिकल बोर्ड जांच करता है कि ठीक होने की संभावना है या नहीं। परिवार की लिखित सहमति जरूरी होती है। अरुणा शानबाग मामले से शुरू हुई बहस ने इसे कानूनी रूप दिया था। सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक, जीने का अधिकार मरने के अधिकार से जुड़ा है, लेकिन दुरुपयोग रोकने के लिए गाइडलाइंस हैं।

दुनिया में इच्छामृत्यु के नियम क्या?

कई देशों में इच्छामृत्यु कानूनी है, लेकिन सख्त नियमों के साथ, नीदरलैंड्स, बेल्जियम, लक्जमबर्ग और कोलंबिया में एक्टिव और पैसिव दोनों की अनुमति है, लेकिन डॉक्टरों की मंजूरी जरूरी होती है।
स्विट्जरलैंड: असिस्टेड सुसाइड वैध, जहां व्यक्ति खुद दवा लेता है, लेकिन कोई निजी लाभ नहीं होना चाहिए।
अमेरिका: कैलिफोर्निया, वॉशिंगटन जैसे राज्यों में अनुमति; कनाडा में 2016 में कानून बना।
वहीं ब्रिटेन, फ्रांस और इटली में सीमित या गैरकानूनी माना जाता है। रूस और चीन में भी प्रतिबंधित है।

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इच्छामृत्यु की शर्तें क्या?

  • बीमारी लाइलाज और दर्द असहनीय हो। 
  • डॉक्टर प्रमाणित करें कि सुधार असंभव।
  • मरीज या परिवार की लिखित सहमति।
  • अक्सर दो डॉक्टरों की राय जरूरी।

ज्यादातर देशों में 18 साल से कम उम्र वालों को अनुमति नहीं दी जाती। नीदरलैंड्स और बेल्जियम में स्पेशल मामलों में अनुमति देदी जाती है। यह फैसला मानवीय दृष्टिकोण दिखाता है, लेकिन कई बड़े सवाल भी खड़े करता है। हरीश राणा को पैसिव इच्छामृत्यु की इजाजत देने के बाद देशभर में इसको लेकर बहस तेज हो गई है। 

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Published By : Sujeet Kumar

पब्लिश्ड 11 March 2026 at 15:44 IST