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अपडेटेड May 9th 2025, 14:02 IST

लाइव कवरेज, न्यूज एजेंसी और सोशल मीडिया यूजर्स तक... रक्षा मंत्रालय की नई एडवाइजरी; इन कामों की मनाही

रक्षा मंत्रालय ने कहा कि ऑपरेशन या आवाजाही से जुड़ी कोई लाइव कवरेज, दृश्यों का प्रसार या सूत्र आधारित जानकारी के आधार पर रिपोर्टिंग नहीं की जानी चाहिए।

Reported by: Digital Desk
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Defence Ministry
Defence Ministry | Image: X

India-Pakistan: भारत सीमा पर पाकिस्तान को करारा जवाब दे रहा है। पहले 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले का भारत ने 100 से अधिक आतंकवादी मारकर बदला लिया। उसके बाद पाकिस्तान को उसकी भाषा में अच्छे से जवाब दिया जा रहा है। हालांकि पाकिस्तान की उकसावे की कार्रवाई से हालात युद्ध जैसे हैं। इन स्थितियों में भारत के रक्षा मंत्रालय ने मीडिया कवरेज को लेकर भी एक अहम एडवाइजरी जारी है।

रक्षा मंत्री ने राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में सभी मीडिया प्लेटफॉर्म, न्यूज एजेंसी और सोशल मीडिया यूजर्स के लिए एक मैसेज भेजा है। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि सभी मीडिया प्लेटफॉर्म, समाचार एजेंसियों और सोशल मीडिया उपयोगकर्ताओं को सलाह दी जाती है कि वो रक्षा और अन्य सुरक्षा संबंधी अभियानों से संबंधित मामलों पर रिपोर्टिंग करते समय अत्यधिक जिम्मेदारी का प्रयोग करें और मौजूदा कानूनों और नियमों का सख्ती से पालन करें।

रक्षा मंत्रालय ने अपनी एडवाइजरी में क्या कहा?

एक प्रेस नोट में रक्षा मंत्रालय ने कहा- 'रक्षा अभियानों या आवाजाही से संबंधित कोई भी वास्तविक समय कवरेज, दृश्यों का प्रसार या सूत्र आधारित जानकारी के आधार पर रिपोर्टिंग नहीं की जानी चाहिए। संवेदनशील जानकारी का समय से पहले खुलासा अनजाने में दुश्मनों की मदद कर सकता है। इससे प्रभावशीलता और कर्मियों की सुरक्षा को खतरे में हो सकता है।' रक्षा मंत्रालय ने कहा कि पिछली घटनाओं ने जिम्मेदार रिपोर्टिंग के महत्व को दर्शाता। कारगिल युद्ध, मुंबई आतंकवादी हमले (26/11), और कंधार अपहरण जैसी घटनाओं के दौरान अप्रतिबंधित कवरेज ने राष्ट्रीय हितों पर प्रतिकूल परिणाम दिए।

रक्षा मंत्रालय ने कहा- 'मीडिया, डिजिटल प्लेटफॉर्म और व्यक्ति राष्ट्रीय सुरक्षा की रक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कानूनी दायित्वों के अलावा ये सुनिश्चित करना एक साझा नैतिक जिम्मेदारी है कि हमारी सामूहिक कार्रवाइयों से चल रहे अभियानों या हमारे बलों की सुरक्षा से समझौता न हो। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने पहले ही सभी टीवी चैनलों को केबल टेलीविजन नेटवर्क (संशोधन) नियम, 2021 के नियम 6(1)(पी) का पालन करने के लिए सलाह जारी की है।'

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पब्लिश्ड May 9th 2025, 14:02 IST