अपडेटेड 12 March 2024 at 08:57 IST

CAA के लिए जल्द चालू होगा पोर्टल, जानें कैसे करें अप्लाई और किन डॉक्यूमेंट की होगी जरूरत

मोदी सरकार ने अपने वादे के अनुसार देशभर में CAA लागू करने के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इसके लिए जल्द ही ऑनलाइन पोर्टल भी जल्द शुरू हो जाएगा।

Follow : Google News Icon  
CAA in India
भारत में CAA लागू | Image: Representational

CAA Implemented in India: मोदी सरकार ने अपने वादे के अनुसार देशभर में CAA लागू करने के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इसके लिए ऑनलाइन पोर्टल भी जल्द शुरू हो जाएगा। वहीं लोगों के मन में ये सवाल भी होगा कि आखिर नागरिकता के लिए कैसे अप्लाई करेंगे या फिर किन-किन डॉक्यूमेंट की जरूरत हो सकती है। इसका जवाब इस लेख में दिया जाएगा।

गृहमंत्रालय की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार नागरिकता के लिए आवेदन केवल ऑनलाइन माध्यम से ही की जाएगी। CAA के लिए सरकार जल्द ही ऑनलाइन पोर्टल की शुरुआत करने वाली है। पोर्टल का नाम सिटीजनशिप अमेंडमेंट रूल्स 2024 होगा। और जो लोग योग्य होंगे केवल वही लोग इसमें अप्लाई कर सकेंगे।

किसी अन्य डॉक्यूमेंट की नहीं होगी जरूरत

जानकारी के अनुसार सबसे पहले वेबसाइट पर आवेदन करने की प्रक्रिया बताई जाएगी। इसके बाद एक अन्य पोर्टल पर आवेदन करने के लिए फॉर्म दिए जाएंगे। जानकारी के अनुसार CAA में अप्लाई करने के लिए किसी भी डॉक्यूबमेंट की जरूरत नहीं होगी। बस आवेदक को ये बताना होगा कि वो किस साल भारत आए।

गैर-मुस्लिम प्रवासियों के लिए भारतीय नागरिकता प्राप्त करना हुआ आसान

सीएए के लागू होने के बाद बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के गैर-मुस्लिम प्रवासियों के लिए भारत की नागरिकता हासिल करना आसान हो गया है। ये कानून 31 दिसंबर 2014 या उससे पहले भी भारत में आए प्रवासियों पर लागू होगा।

Advertisement

क्या है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट?

सीएए 31 दिसंबर 2014 से पहले पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान देशों से भारत आए प्रवासी हिंदू, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन और पारसियों के लिए भारतीय नागरिकता देने के लिए जो संशोधन किए गए, उसे ही CAA कहा जाता है। इन तीन देशों से भारत आए लोगों को ही नागरिकता दी जाएगी। भारतीय जनता पार्टी ने अपने मेनिफेस्टो में लिखा था कि देश में CAA लागू किया जाएगा। भारत सरकार ने 2019 में ही इसे लोकसभा और राज्यसभा में पास कर दिया था।

जारी किया जाएगा CAA का सर्टिफिकेट

कंपीटेंट अथॉरिटी की ओर से अप्लाई करने वाले नागरिक को एक लेटर जारी करेगी। इस लेटर को जरूरी के साथ ही जो जरूरी डॉक्यूमेंट्स होंगे उसकी कॉपी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के ऑफिस में जमा किया जाएगा। सरकार जब भारत की नागरिकता देने का फैसला करेगी तो उसके बाद राज्य सरकार या फिर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के जरिए CAA का सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा।

Advertisement

इसे भी पढ़ें: 'अब खुली हवा में सांस लेंगे पाकिस्तानी हिंदू...', CAA लागू होने पर दानिश कनेरिया ने कहा- धन्यवाद

Published By : Kanak Kumari Jha

पब्लिश्ड 12 March 2024 at 07:23 IST