टाइगर श्रॉफ गोलीबारी मामले में चार आरोपियों की कोर्ट में हुई पेशी, 28 अक्टूबर तक बढ़ाई पुलिस हिरासत
अभिनेता टाइगर श्रॉफ से जुड़े गोलीबारी मामले में मुंबई की अदालत ने दो महिलाओं समेत चार आरोपियों की पुलिस हिरासत 28 अक्टूबर तक बढ़ा दी है।
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बॉलीवुड अभिनेता टाइगर श्रॉफ पर हुई गोलीबारी के मामले में कोर्ट ने सोमवार को बड़ा फैसला सुनाया। अदालत ने इस मामले में गिरफ्तार दो महिलाओं सहित चार मुख्य आरोपियों की पुलिस हिरासत 28 अक्टूबर तक बढ़ा दी है। इस हाई-प्रोफाइल केस में अब तक कुल 11 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है।
कौन हैं पुलिस हिरासत में आए आरोपी?
अदालत में पेश किए गए आरोपियों में हरियाणा के सोनीपत निवासी कुणाल (21) और सुमित (19) के साथ उत्तर प्रदेश की रहने वाली राधा (23) और बबीता (23) शामिल हैं। सोमवार को पिछली कस्टडी खत्म होने पर इन्हें अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (एस्प्लेनेड कोर्ट) एस. खेडकर के समक्ष पेश किया गया था।
अदालत में पुलिस की दलीलें और नए खुलासे
पुलिस ने आरोपियों की हिरासत बढ़ाने की मांग करते हुए अदालत के सामने कई अहम तथ्य रखे। पुलिस का मानना है कि इन आरोपियों को पूरी साजिश की गहरी जानकारी है। जांच में सामने आया कि आरोपी सिग्नल ऐप के जरिए बातचीत कर रहे थे, जिसे उन्होंने बाद में नष्ट कर दिया। पुलिस ने उनके फोन से डिलीट किया गया डेटा रिकवर किया है, जिसमें हमले में इस्तेमाल किए गए हथियारों की तस्वीरें और वीडियो शामिल हैं। आरोपियों का अन्य सह-आरोपियों से आमना-सामना कराना और दो आरोपियों के वॉइस सैंपल लेना अभी बाकी है।
बचाव पक्ष के वकील अजिंक्य मिगराल ने पुलिस कस्टडी का विरोध करते हुए कहा कि केवल औपचारिक आधारों पर हिरासत नहीं बढ़ाई जा सकती। उन्होंने दलील दी कि आमना-सामना कराने के लिए पुलिस हिरासत जरूरी नहीं है, यह प्रक्रिया कोर्ट की अनुमति से जेल में भी पूरी की जा सकती है। हालांकि, कोर्ट ने पुलिस की दलीलों को स्वीकार करते हुए कस्टडी बढ़ा दी।
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कैसे अंजाम दी गई हथियारों की तस्करी?
पुलिस जांच में खुलासा हुआ कि आरोपी हथियार हासिल करने अमृतसर गए थे। इसके बाद दोनों महिलाओं (राधा और बबीता) ने ट्रेन के जरिए हथियारों की तस्करी कर उन्हें मुंबई पहुंचाया और सीधे हमलावरों को सौंपा था।
क्या थी पूरी घटना?
18 अक्टूबर को जुहू इलाके में मोटरसाइकिल सवार दो हमलावरों ने टाइगर श्रॉफ की कार पर 5-6 राउंड गोलियां चलाई थीं। इस जानलेवा हमले में अभिनेता बाल-बाल बच गए, जबकि उनका ड्राइवर और एक राहगीर घायल हो गए थे। हमलावरों की बाइक बाद में अंधेरी में लावारिस पाई गई। फिलहाल पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (BNS) और आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच तेज कर दी है।