अपडेटेड 19 November 2025 at 23:52 IST
Aadhaar Card: घर बैठे आसानी से आधार कार्ड को Pan Card से कर सकते हैं लिंक, जानें पूरा प्रोसेस
Aadhaar Pan Card Link: आधार और पैन कार्ड कितना जरूरी डॉक्युमेंट्स है, इसके बारे में लगभग हर भारतीय को पता होगा। बैंक अकाउंट खुलवाने से लेकर सरकारी योजनाओं में आधार और पैन कार्ड मांगा जाता है। CBDT के अनुसार, आधार और पैन कार्ड को लिंक करना अनिवार्य है। आइए जानते हैं कैसे दोनों को लिंक कर सकते हैं।
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Aadhaar Pan Card Link: आज की तारीख में आधार कार्ड से लेकर पैन कार्ड कितने जरूरी डॉक्युमेंट्स हैं, इसके बारे में अधिक बताने की जरूरत नहीं है। आज बैंक अकाउंट ओपन करने से लेकर सरकारी योजनाओं आदि कई छोटे-बड़े कामों में इन दोनों को इस्तेमाल होता है। हाल में आई खबर के अनुसार, अब इन दोनों को लिंक करना अनिवार्य कर दिया गया है। ऐसे में अगर आप भी आधार और पैन कार्ड को लिंक करना चाहते हैं, तो हम आपको स्टेप बाइ स्टेप बताने जा रहे हैं कि कैसे घर बैठे लिंक कर सकते हैं।
31 दिसंबर 2025 तक लिंक करना अनिवार्य
हाल में ही सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज (CBDT) द्वारा आधार कार्ड और पैन कार्ड को लिंक करना अनिवार्य कर दिया गया है। लिंक करने का आखिरी तारीख 31 दिसंबर 2025 तय की गई है। ऐसे में तारीख से पहले आम लोगों को दोनों को एक साथ लिंक करना अनिवार्य है।
आधार-पैन कार्ड को कैसे लिंक करें?
- आधार और पैन कार्ड लिंक करना बेहद ही आसान है। अगर आप किसी सरकारी दफ्तर नहीं जाना चाहते हैं, तो आसानी से घर बैठे लिंक कर सकते हैं। फॉलो करें ये स्टेप्स-
- इसके लिए सबसे पहले आपको इनकम टैक्स की वेबसाइट incometax.gov.in पर जाना होगा।
- जैसे ही आप टैक्स की वेबसाइट ओपन करेंगे आपको Quicklink का सेक्शन दिखाई देगा जहां आपको लिंक आधार वाले ऑप्शन को क्लिक करना होगा।
- इसके बाद आपको आधार और पैन कार्ड के अनुसार जानकारी भरनी होगी और आगे क्लिक करना होगा।
- जैसे ही आप जानकारी भरने के बाद आगे बढ़ेंगे वैसे ही लिंक करने के लिए चार्ज मांगा जाएगा, जिसका पेमेंट करना होगा।
- पेमेंट करने के बाद आपको सबमिट का बटन प्रेस करना होगा, जिसे बाद आपका आधार पैन कार्ड से लिंक हो जाएगा।
1 नवम्बर 2025 से बदले गए हैं ये नियम
खबरों के अनुसार, 1 नवम्बर 2025 से अब डेमोग्राफिक डिटेल्स के लिए 75 रुपये जबकि बायोमेट्रिक अपडेट के लिए 125 रुपये भुगतान करना होंगे। 5-7 साल के बच्चों के बायोमेट्रिक अपडेट के लिए कोई भुगतान नहीं करना होगा। इसके अलावा, 14 जून 2026 तक नाम, जन्मतिथि, पता और मोबाइल नंबर बदल सकते हैं।
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Published By : Sakshi Bansal
पब्लिश्ड 19 November 2025 at 23:52 IST