अपडेटेड 31 December 2025 at 21:12 IST
Pan-Aadhaar Link: पैन-आधार लिंक है या नहीं? आप भी 1 मिनट में ऐसे चेक करें नहीं तो भरना पड़ेगा भारी जुर्माना
Pan-Aadhaar Link: पैन और आधार सबसे जरूरी डॉक्यूमेंट्स माने जाते हैं। अगर आप भी यह सर्च करने में लगे हुए हैं कि आपका पैन-आधार लिंक है या नहीं, तो हम आपको कुछ आसान स्टेप्स बताने जा रहे हैं, जिन्हे फॉलो करके 1 मिनट के अंदर चेक कर सकते हैं कि दोनों आसपास में लिंक है या नहीं।
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Pan-Aadhaar Link: आज साल का आखिरी दिन है। आज यानि 31 दिसम्बर, पैन-आधार लिंक करने को लेकर भी एक बड़ा दिन है। जी हां, पैन-आधार लिंक (Pan-Aadhaar Link) करने का आज आखिरी मौका है। अगर आपने भी दोनों को लिंक नहीं किया है, तो तुरंत सारे काम छोड़कर लिंक कर लीजिए नहीं, तो 1 जनवरी से पैन इनएक्टिव भी हो सकता है। कई लोग यह भी जानना चाहते हैं कि अगर किसी ने पैन-आधार कार्ड लिंक कर लिया है, तो स्टेटस कैसे चेक करें। अगर आप भी घर बैठे चंद मिनटों में यह चेक करना चाहते हैं, तो हम आपको कुछ आसान टिप्स बताने जा रहे हैं, जिन्हें फॉलो करके आसानी से चेक कर सकते हैं कि पैन-आधार कार्ड लिंक है या नहीं।
PAN-Aadhaar लिंक है या नहीं ऐसे पता करें
अगर आपको नहीं मालूम है कि पैन-आधार कार्ड लिंक (PAN Card Aadhar Card Link Status) है या नहीं, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप 1 मिनट के अंदर यह चेक कर सकते हैं कि दोनों लिंक है या नहीं। फॉलो करें ये स्टेप्स-
सबसे पहले इनकम टैक्स की वेबसाइट पर जाकर Link Aadhaar Status के ऑप्शन पर क्लिक करें।
यहां पैन और आधार नंबर डालते ही स्क्रीन पर स्टेटस दिख जाएगा।
अगर स्क्रीन पर Linked लिखा है तो सब ठीक है और अगर Not Linked दिखे तो तुरंत लिंक कर लें।
नोट: अगर स्क्रीन पर In Process दिखे तो कुछ दिन बाद दोबारा स्टेटस चेक करें।
PAN-Aadhaar लिंक नहीं करने पर क्या होगा?
PAN इनएक्टिव हो सकता है।
शेयर बाजार में ट्रेडिंग, म्यूचुअल फंड SIP शुरू करना मुश्किल हो सकता है।
PAN इनएक्टिव होने पर सरकारी से लेकर अन्य कई कामों में रुकावट या सकती है।
नया बैंक अकाउंट ओपन करना, KYC अपडेट करना या बैंक से जुड़ी दूसरी सर्विस लेना मुश्किल हो सकता है।
पैन-आधार लिंक करने को लेकर इन कैटेगरी के लोगों को मिली छूट
80 साल से अधिक उम्र के लोगों को मिली राहत।
सुपर सीनियर सिटीजन की श्रेणी में आने वाले लोगों को भी छूट दी गई है।
एनआरआई (NRI) लोगों को भी छूट दी गई है।
आयकर अधिनियम के अनुसार जो लोग भारत के निवासी नहीं हैं, उन्हें भी लिंकिंग में छूट दी गई है।
आयकर अधिनियम के अनुसार असम, मेघालय और जम्मू-कश्मीर के निवासियों को फिलहाल लिंक करने के नियम से बाहर रखा गया है।
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Published By : Sujeet Kumar
पब्लिश्ड 31 December 2025 at 21:12 IST