'देश में आने वाला है CAA'... अमित शाह ने कर दिया ऐलान; बोले- नोटिफिकेशन जल्द

CAA: भारत में जल्द ही नागरिकता संशोधन एक्ट यानी CAA कानून लागू हो सकता है। देश के गृह मंत्री अमित शाह ने भी ऐलान कर दिया है कि सीएए कानून लागू होने वाला है।

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Amit Shah
Amit Shah | Image: Ani

Citizenship Amendement Act, CAA: भारत में जल्द ही  नागरिकता संशोधन एक्ट यानी CAA कानून लागू हो सकता है। पिछले कई दिनों से बीजेपी के मंत्री शांतनु ठाकुर खुद दावा कर रहे थे कि देश में CAA लागू होने जा रहा है। अभी देश के गृह मंत्री अमित शाह ने भी ऐलान कर दिया है कि सीएए कानून लागू होने वाला है।

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को सोशल मीडिया साइट 'X' पर एक पोस्ट किया। एक लाइन से भी कम के पोस्ट में गृह मंत्री ने लिखा- 'CAA का नोटिफिकेशन जल्द ही हो जाएगा।'

लोकसभा चुनावों से पहले लागू हो सकता है कानून

ऐसा माना जा रहा है कि लोकसभा चुनावों से ठीक पहले देश में CAA कानून लागू किया जा सकता है। वो इसलिए भी कि केंद्रीय मंत्री शांतनु ठाकुर ने खुद कहा था कि सीएए तो हम लागू करके छोड़ेंगे। यह एक प्रक्रिया है। हो सकता है कि चुनाव से पहले भी लागू हो जाए।

केंद्रीय मंत्री शातनु ठाकुर ने कहा था- 'सीएए तो लागू होगा। इसकी एक प्रक्रिया है। जो प्रोसेसिंग है वो 7 दिनों में क्लियर हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। देश का डिमांड है। ये होगा और केंद्र सरकार इसे करके छोड़ेगी। ये हमारा वादा है। हमने वादा किया था। इसलिए हमने लोगकसभा और राजसभा में इसे पास कराकर राष्ट्रपति जीसे साइन करवाया है।'

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क्या है CAA?

इसे नागरिकता संशोधन कानून भी कहते हैं। इसमें विदेशियों के नागरिकता का प्रावधान है। तीन देशों पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए लोगों पर ये लागू होगा। इन देशों के अल्पसंख्यकों हिंदू, सिख, जैन, ईसाई, बौद्ध और पारसियों को नागरिकता दी जाएगी। नागरिकता उन्हें मिलेगी जो 2014 से पहले आए होंगे और धार्मिक प्रताड़ना का शिकार होकर भारत में आए हैं, जो कम-से-कम 6 साल से भारत में रह रहे होंगे।

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कैसे मिलेगी नागरिकता?

नागरिकता की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी। इसके लिए सरकार ने पोर्टल तैयार कर लिया है। आवेदकों को भारत में आने का साल बताना होगा, उन्हें इसके लिए कोई दस्तावेज देने की जरूरत नहीं है। किस देश के नागरिक हैं इसके लिए भी प्रूफ नहीं चाहिए, मतलब उनके पास पासपोर्ट या वीजा होना जरूरी नहीं है। ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद गृह मंत्रालय जांच करेगा और जांच के बाद नागरिकता दी जाएगी।

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Published By:
 Amit Bajpayee
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