महाशिवरात्रि के दौरान लाडले मशक दरगाह में हिंदुओं को शिवलिंग की पूजा करने की अनुमति

कर्नाटक उच्च न्यायालय ने मंगलवार को हिंदुओं को महाशिवरात्रि के दौरान अलंद में लाडले मशक दरगाह परिसर स्थित शिवलिंग की पूजा करने की अनुमति दे दी।

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MahaShivratri 2025
महाशिवरात्रि 2025 | Image: Freepik

कर्नाटक उच्च न्यायालय ने मंगलवार को हिंदुओं को महाशिवरात्रि के दौरान अलंद में लाडले मशक दरगाह परिसर स्थित शिवलिंग की पूजा करने की अनुमति दे दी। यह निर्णय कर्नाटक वक्फ न्यायाधिकरण के पूर्व आदेश को बरकरार रखता है, जिसमें स्थल पर धार्मिक अनुष्ठानों के लिए अनुमति दी गयी थी।

न्यायाधिकरण के निर्देश के अनुसार, मुस्लिम समुदाय के सदस्यों को सुबह आठ बजे से दोपहर 12 बजे तक उर्स से संबंधित रस्म की खातिर अनुमति होगी। दोपहर दो बजे से शाम छह बजे के बीच हिंदू भक्तों को दरगाह परिसर में स्थित राघव चैतन्य शिवलिंग की पूजा करने की अनुमति होगी।

उच्च न्यायालय ने 15 लोगों को दरगाह में पूजा करने के लिए प्रवेश की अनुमति दी। 14वीं सदी के एक सूफी संत और 15वीं सदी के हिंदू संत राघव चैतन्य से जुड़ी यह दरगाह ऐतिहासिक रूप से साझा उपासना स्थल रही है। हालांकि, 2022 में दरगाह पर धार्मिक अधिकारों को लेकर विवाद होने पर तनाव बढ़ गया, जिससे सांप्रदायिक अशांति फैल गई।

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इस वर्ष किसी भी प्रकार की गड़बड़ी को रोकने के लिए जिला प्रशासन ने पूरे अलंद में सीआरपीसी की धारा 144 लागू कर दी है, जिससे लोगों के एकत्र होने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। सुरक्षा कड़ी कर दी गई है और पुलिस ने 12 जांच चौकियां स्थापित की हैं तथा निगरानी के लिए ड्रोन तैनात किए हैं।

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(Note: इस भाषा कॉपी में हेडलाइन के अलावा कोई बदलाव नहीं किया गया है)

Published By :
Nidhi Mudgill
पब्लिश्ड