अपडेटेड 2 January 2026 at 14:56 IST

Himachal Pradesh: सीनियर्स ने की रैगिंग और प्रोफेसर ने अश्लील हरकत, छात्रा ने इलाज के दौरान तोड़ा दम; 3 लड़कियों समेत 4 पर FIR दर्ज

Dharamshala News: हिमाचल प्रदेश कांगड़ा जिले के की छात्रा की मौत पर बवाल मच गया है। मामले में परिजनों ने गंभीर आरोप लगाए हैं। पुलिस ने शिकायत के आधार पर धर्मशाला कॉलेज के प्रोफेसर और तीन छात्रों पर केस दर्ज कर लिया है।

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Himachal Pradesh Dharmshala College student died
Himachal Pradesh Dharmshala College student died | Image: Freepik

Himachal Pradesh news: हिमाचल के धर्मशाला स्थित एक सरकारी कॉलेज से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है। यहां रैगिंग और यौन उत्पीड़न के चलते 19 साल की छात्रा की जान चली गई। मामले में धर्मशाला कॉलेज की तीन छात्राओं पर रैगिंग और मारपीट तो वहीं एक प्रोफेसर पर यौन उत्पीड़न के आरोप लगे हैं। पुलिस ने पीड़िता के पिता की शिकायत के आधार पर केस दर्ज कर लिया है और जांच में जुट गई है।

पीड़िता के पिता ने आरोप लगाया है कि उनकी बेटी लगातार रैगिंग, शारीरिक प्रताड़ना और मानसिक दबाव के चलते गहरे मानसिक आघात में थी। उसने 26 दिसंबर को दम तोड़ दिया। इसके बाद गुरुवार, 1 जनवरी को मामला दर्ज कराया गया है।  

सीनियर्स और प्रोफेसर पर लगाए आरोप

शिकायत में कहा गया कि 18 सितंबर 2025 को कॉलेज की तीन सीनियर छात्राओं, जिनके नाम हर्षिता, आकृति और कोमोलिका है, उन्होंने उनकी बेटी के साथ रैगिंग और उसके साथ मारपीट की। अशोक कुमार नाम के कॉलेज के प्रोफेसर पर पीड़िता के साथ अश्लील हरकत और यौन उत्पीड़न करने के आरोप लगाए गए हैं। इससे उनकी बेटी मानसिक रूप से भयभीत हो गई और उसकी तबीयत लगातार बिगड़ रही थी।

लुधियाना के अस्पताल में तोड़ा दम

परिजनों ने विभिन्न अस्पतालों में उसका इलाज करवाया, लेकिन 26 दिसंबर 2025 को लुधियाना के एक अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। शिकायतकर्ता का कहना है कि बेटी के बीमारी होने की वजह से वो पहले इस मामले में पुलिस को सूचना नहीं दे पाए। हालांकि परिजनों ने 20 दिसंबर को सीएम हेल्पलाइन पर इसकी शिकायत दी थी। सीएम हेल्पलाइन कार्यालय से मामले को जांच के लिए पुलिस थाना धर्मशाला भेजा गया था।

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कई धाराओं में केस दर्ज

शिकायत के आधार पर पुलिस ने कई धाराओं में केस दर्ज कर लिया है। आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 75 (यौन उत्पीड़न), 115(2) (जानबूझकर चोट पहुंचाना), 3(5) (सामान्य इरादा) और हिमाचल प्रदेश शैक्षणिक संस्थान (रैगिंग निषेध) अधिनियम 2009 की धारा 3 के तहत मामला दर्ज हुआ है। पुलिस अधिकारियों ने हर एंगल से मामले की जांच करने की बात कही है। वहीं, मामले में कॉलेज प्रशासन से जानकारी मांगी है। साथ ही संबंधित दस्तावेजों खंगाले जा रहा हैं और आरोपियों से पूछताछ भी हो रही है।

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Published By : Ruchi Mehra

पब्लिश्ड 2 January 2026 at 14:56 IST