अपडेटेड 13 March 2024 at 16:54 IST

श्रीकृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह केस में 18 याचिकाओं पर हुई सुनवाई, 20 मार्च को हिंदू पक्ष रखेगा दलील

मथुरा की श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मामले में जारी जमीन विवाद पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में 18 याचिका पर हुई सुनवाई हुई।

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 Shri Krishna Janmabhoomi-Shahi Idgah
श्रीकृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह | Image: PTI

Shri Krishna Janmabhoomi and Shahi Idgah case:  मथुरा की श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मामले में जारी जमीन विवाद पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में 18 याचिका पर हुई सुनवाई हुई। यह सुनवाई जस्टिस मयंक कुमार जैन की सिंगल बैंच में हुई।

सुनवाई के दौरान आज भी मुस्लिम पक्ष ने अपनी दलीलें रखीं। मुस्लिम पक्ष की ओर से सीनियर अधिवक्ता तसनीम अदमदी ने मुस्लिम पक्ष की ओर से दलीलें रखीं।  

अगली सुनवाई में हिंदू पक्ष रखेगा दलील

श्रीकृष्ण जन्म भूमि और मथुरा शाही ईदगाह विवाद में होने वाली अगली सुनवाई में हिंदू पक्ष अपनी दलीलें पेश कर सकता है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सुनवाई की अगली तारीख 20 मार्च, सुबह 11.30 तय की है।

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क्या है श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद?

श्रीकृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह विवाद काफी पुराना है। मथुरा का ये विवाद 13.37 एकड़ जमीन के मालिकाना हक से जुड़ा हुआ है। अक्टूबर 1968 में श्रीकृष्ण जन्मस्थान सेवा संस्थान और शाही ईदगाह ट्रस्ट के बीच एक समझौता किया गया। इसमें 13.37 एकड़ जमीन पर मंदिर और मस्जिद बनाने की बात कही गई थी।

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बतादें कि 13.37 एकड़ जमीन में से 10.9 एकड़ जमीन श्रीकृष्ण जन्मस्थान के पास, जबकि करीब 2.5 एकड़ जमीन शाही ईदगाह के पास है। हिंदू पक्ष शाही ईदगाह मस्जिद को अवैध कब्जा करने बनाया गया ढांचा बताता है। 

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Published By : Deepak Gupta

पब्लिश्ड 13 March 2024 at 16:49 IST