हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष बडोली को पार्टी की पवित्रता बनाये रखने के लिए इस्तीफा दे देना चाहिए- अनिल विज

हरियाणा के मंत्री अनिल विज ने शनिवार को कहा कि सामूहिक बलात्कार के आरोपी मनोहर लाल बडोली को मामले में बेकसूर साबित होने तक भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे देना चाहिए, ताकि पार्टी की ‘पवित्रता’ बनी रहे।

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Anil Vij
अनिल विज | Image: ANI

 हरियाणा के मंत्री अनिल विज ने शनिवार को कहा कि सामूहिक बलात्कार के आरोपी मनोहर लाल बडोली को मामले में बेकसूर साबित होने तक भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे देना चाहिए, ताकि पार्टी की ‘पवित्रता’ बनी रहे। एक महिला ने आरोप लगाया है कि हिमाचल प्रदेश में कसौली के एक होटल में बडोली और गायक रॉकी मित्तल ने उसके साथ बलात्कार किया। पुलिस ने दोनों के खिलाफ एक प्राथमिकी दर्ज कर ली है।

विज ने कहा कि बडोली पहले ही दावा कर चुके हैं कि वह बेकसूर हैं। विज ने अंबाला में संवाददाताओं से कहा, ‘‘मुझे पूरा विश्वास है कि हिमाचल प्रदेश पुलिस की जांच में वह (बडोली) निर्दोष साबित होंगे। लेकिन जब तक हिमाचल पुलिस उन्हें निर्दोष साबित नहीं कर देती है, तब तक उन्हें पार्टी की पवित्रता बनाये रखने के लिए (हरियाणा प्रदेश भाजपा अध्यक्ष) पद से इस्तीफा दे देना चाहिए।’’

विज ने 15 जनवरी को कहा था कि बडोली के खिलाफ सामूहिक बलात्कार का आरोप ‘‘बहुत गंभीर’’ है और पार्टी आलाकमान उसका संज्ञान लेगा। बडोली पिछले साल जुलाई में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की हरियाणा इकाई के अध्यक्ष बने थे। पुलिस ने पहले बताया था कि शिकायतकर्ता के अनुसार, बडोली और मित्तल ने कृत्य का वीडियो बनाया और घटना के बारे में किसी को भी बताने पर उसे जान से मार देने की धमकी दी थी।

सोलन जिले के कसौली में 13 दिसंबर, 2024 को दर्ज की गई प्राथमिकी में बडोली और जय भगवान उर्फ ​​रॉकी के नाम हैं। प्राथमिकी के अनुसार, महिला तीन जुलाई 2023 को अपने ‘बॉस’ और मित्र के साथ कसौली के एक होटल में ठहरी हुई थी, तभी उनकी मुलाकात दोनों आरोपियों से हुई। प्राथमिकी के अनुसार बडोली ने खुद को एक नेता जबकि रॉकी ने अपने आप को एक गायक बताया।

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प्राथमिकी के अनुसार बाद में महिला और उसके दोस्त दोनों आरोपियों के साथ एक कमरे में गए, जहां आरोपियों ने शिकायतकर्ता को सरकारी नौकरी दिलाने और एक संगीत वीडियो में काम करने का मौका दिलाने का वादा किया। प्राथमिकी के अनुसार आरोपियों ने शिकायतकर्ता को शराब पीने के लिए मजबूर किया और जब उसने मना किया तो उन्होंने उसके साथ बलात्कार किया। पुलिस ने बताया कि महिला की शिकायत के आधार पर बडोली और रॉकी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 376 डी (सामूहिक बलात्कार) और 506 (आपराधिक धमकी) के तहत मामला दर्ज किया गया है।

Published By:
 Nidhi Mudgill
पब्लिश्ड