अपडेटेड 1 February 2024 at 14:57 IST
Gyanvapi: ज्ञानवापी मामले में मुस्लिम पक्ष को 'सुप्रीम' झटका, SC ने सुनवाई से किया इनकार
ज्ञानवापी मामले में सुपप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को बड़ा झटका दिया है। SC ने मुस्लिमपक्ष की याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया है।
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Gyanvapi Case: ज्ञानवापी मामले में सुपप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को बड़ा झटका दिया है। SC ने मुस्लिम पक्ष की याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। बीते दो दिनों में मुस्लिम पक्ष को लगातार दूसरा झटका लगा है। पहले 31 जनवरी को वाराणसी कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को झटका देते हुए व्यास तहखाने में हिंदू पक्ष को पूजा करने की इजाजत दे दी। इसके बाद मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाज खटखटाया, लेकिन यहां भी इन्हें निराशा ही हाथ लगी। सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को हाईकोर्ट जाने के लिए कहा है।
ज्ञानवापी केस में कोर्ट ने जिला प्रशासन को 7 दिनों के अंदर व्यवस्था करने का आदेश दिय। लेकिन वाराणसी प्रशासन ने कुछ घंटों में ही ज्ञानवापी परिसर में सारी व्यवस्थाएं कर दी। ज्ञानवापी केस में हिंदू पक्ष को बड़ी जीत मिली है। व्यासजी तहखाने में 31 जनवरी को वाराणसी कोर्ट ने हिंदू पक्ष को पूजा-अर्चना की इजाजत दे दी है। कोर्ट के इस फैसले के बाद देर रात को ज्ञानवापी परिसर में पूजा-अर्चना की गई। करीब 31 साल बाद ज्ञानवापी परिसर मंत्रों से गूंज उठा। इस दौरान वाराणसी के डीएम फोर्स के साथ तैनात रहे।
कोर्ट के फैसले के कुछ घंटों बाद ही पूजा-पाठ की सारी तैयारियां कर ली गई। विश्वनाथ मंदिर के मुख्य पुजारी ओम प्रकाश मिश्रा और अयोध्या में रामलला ती प्राण प्रतिष्ठा का शुभ मुहूर्त निकालने वाले गणेश द्रविड़ ने 31 साल बाद ज्ञानवापी परिसर के व्यासजी तहखाने में पूजा-अर्चना कराई।
रात 12 बजे पहुंचे पुलिस अधिकारी
कोर्ट के आदेशों का पालन कराने के लिए वाराणसी जिलाधिकारी रात 12 बजे ही ज्ञानवापी मंदिर परिसर पहुंच गए। करीब 3 बजे के लगभग में अधिकारी मंदिर परिसर में पूजा-पाठ करवाकर परिसर से बाहर निकल गए। जिलाधिकारियों के अलावा CISF और RPF फोर्स के अलावा अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। ज्ञानवापी मामले में कोर्ट द्वारा हिंदू पक्ष को 'व्यास का तहखाना' में पूजा करने की अनुमति देने पर वाराणसी के DM एस राजलिंगम ने कहा, "न्यायालय के आदेश का पालन किया गया है.."
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पूजा-अर्चना के बाद भक्तों ने जताई खुशी
पूजा-अर्चना की अनुमती मिलने से भक्तों में भी खुशी का माहौल है। श्रद्धालुओं ने कोर्ट के फैसले पर आभार जताते हुए कहा कि हम कोर्ट के आदेश से बेहद खुश और भावुक हैं। हमारी खुशी की कोई सीमा नहीं है।
Published By : Kanak Kumari Jha
पब्लिश्ड 1 February 2024 at 14:16 IST