पूर्व अग्निवीरों के लिए सरकार का बड़ा ऐलान, इस प्रदेश में मिलेगा 20 फीसदी आरक्षण, फिजिकल टेस्ट और उम्र में भी छूट

गुजरात सरकार ने पूर्व अग्निवीरों को पुलिस, जेल और वन सेवाओं में 20 प्रतिशत आरक्षण देने की घोषणा की है। फिजिकल टेस्ट और उम्र में छूट भी मिलेगी। जानें पूरी डिटेल

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Gujarat ex Agniveer reservation
गुजरात सरकार ने पूर्व अग्निवीरों को पुलिस, जेल और वन सेवाओं में 20 प्रतिशत आरक्षण देने की घोषणा की | Image: Representative Image

गुजरात सरकार ने सोमवार ( 22 जून) को पूर्व अग्निवीरों के लिए एक बड़ा फैसला लिया है। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के निर्देश पर राज्य पुलिस, जेल और वन सेवाओं में सीधी भर्ती के लिए 20 प्रतिशत आरक्षण देने की घोषणा की गई है। इस फैसले का मकसद है कि अग्निवीर स्कीम पूरा करने वाले युवाओं को राज्य की नौकरियों में आसानी से जगह मिले। सरकार चाहती है कि उनके अनुशासन और ट्रेनिंग का सही फायदा उठाया जाए।

किन पदों पर मिलेगा आरक्षण?

सरकारी बयान के मुताबिक, 20 प्रतिशत आरक्षण इन पदों पर लागू होगा:

  • आर्म्ड पुलिस सब-इंस्पेक्टर कैडर  
  • आर्म्ड पुलिस कांस्टेबल  
  • SRP प्लाटून कमांडर  
  • पुलिस कांस्टेबल  
  • जेल विभाग के जेलर ग्रुप-2 और जेल गार्ड  
  • वन विभाग के फॉरेस्ट गार्ड और फॉरेस्ट कंजर्वेटर
  • ये सभी क्लास-3 कैडर की सीधी भर्ती के पद हैं

भर्ती में मिलने वाली छूट क्या होगी?

पूर्व अग्निवीरों को भर्ती प्रक्रिया में फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट से पूरी तरह छूट दी गई है। उम्र सीमा में भी राहत है, जनरल कैटेगरी के पूर्व अग्निवीरों को ऊपरी उम्र सीमा में तीन साल की छूट मिलेगी। जबकि अग्निवीर स्कीम के पहले बैच के उम्मीदवारों को पांच साल तक की छूट दी जाएगी। सरकार का कहना है कि अग्निवीरों के अनुशासन, ट्रेनिंग और सेवा के अनुभव को पहचान मिलनी चाहिए। इससे उन्हें राज्य सरकार की नौकरियों में अच्छे मौके मिल सकेंगे। आधिकारिक बयान में कहा गया कि 'सरकार यह पक्का करने के लिए कमिटेड है कि अग्निवीर स्कीम के तहत देश की सेवा करने वाले ट्रेंड और अनुशासित युवाओं को राज्य की सेवाओं में अच्छे मौके मिलें।'

इस फैसले से यूनिफॉर्म वाली सेवाओं में भर्ती और मजबूत होगी। साथ ही सेना से लौटने वाले युवाओं के लिए नौकरी के रास्ते खुलेंगे। राज्य सरकार जल्द ही इस पॉलिसी को लागू करने की पूरी गाइडलाइंस जारी करेगी। उसके बाद पुलिस, जेल और वन विभागों में आने वाली सीधी भर्तियों में यह 20 प्रतिशत आरक्षण लागू हो जाएगा। सरकार का यह कदम पूर्व अग्निवीरों के भविष्य को बेहतर बनाने की दिशा में एक सकारात्मक कदम माना जा रहा है।

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Published By:
 Nidhi Mudgill
पब्लिश्ड