अपडेटेड 29 January 2025 at 20:19 IST
प्रदूषण बढ़ने के बीच दिल्ली-एनसीआर में ‘ग्रैप 3’ लागू
दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में प्रतिकूल मौसम संबंधी परिस्थितियों के कारण प्रदूषण में वृद्धि के बीच ‘क्रमिक प्रतिक्रिया कार्य योजना’ (ग्रैप) के तीसरे चरण के तहत बुधवार को पाबंदियां लगाई गईं।
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दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में प्रतिकूल मौसम संबंधी परिस्थितियों के कारण प्रदूषण में वृद्धि के बीच ‘क्रमिक प्रतिक्रिया कार्य योजना’ (ग्रैप) के तीसरे चरण के तहत बुधवार को पाबंदियां लगाई गईं। एक आधिकारिक आदेश में यह जानकारी दी गई।
शांत हवाओं, धुंध आदि के बीच दिल्ली में वायु गुणवत्ता में तेजी से गिरावट आई और शाम चार बजे वायु गुणवत्ता सूचकांक 365 पर पहुंच गया। इसे देखते हुए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) को ‘ग्रैप 3’ के तहत पाबंदियां लगानी पड़ी। ‘ग्रैप 3’ में गैर-जरूरी निर्माण कार्यों पर प्रतिबंध होता है। पांचवीं कक्षा तक की कक्षाओं को ‘हाइब्रिड मोड’ (स्कूलों में भी और घरों में ऑनलाइन माध्यम से भी) में संचालित करना होता है।
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दिल्ली और आसपास के एनसीआर जिलों में बीएस-3 पेट्रोल और बीएस-4 डीजल कारों (4-पहिया) का इस्तेमाल प्रतिबंधित होता है। दिल्ली में बीएस-4 या उससे पुराने मानकों वाले गैर-आवश्यक डीजल-संचालित मध्यम माल वाहनों पर भी प्रतिबंध है। प्रतिकूल मौसमी परिस्थितियां, वाहनों से निकलने वाला धुआं, धान की पराली जलाना, पटाखे जलाना और अन्य स्थानीय प्रदूषण स्रोत सर्दियों के दौरान दिल्ली-एनसीआर में वायु गुणवत्ता को खतरनाक स्तर पर पहुंचा देते हैं।
Published By : Ankur Shrivastava
पब्लिश्ड 29 January 2025 at 20:19 IST