Updated August 7th, 2021 at 14:48 IST
Pornography Case: राज कुंद्रा को बॉम्बे हाईकोर्ट से झटका, गिरफ्तारी के खिलाफ दायर याचिका खारिज
पोर्नोग्राफी केस में हाईकोर्ट ने राज कुंद्रा की याचिका को खारिज कर दिया है। बता दें कि अपनी गिरफ्तारी के खिलाफ कुंद्रा ने बॉम्बे हाईकोर्ट का रुख किया था।
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कथित तौर पर अश्लील फिल्में बनाने के मामले में अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी के पति और बिजनेसमैन राज कुंद्रा (Raj Kundra) की मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं। शनिवार को राज कुंद्रा को बॉम्बे हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। पोर्नोग्राफी केस (Pornography Case) में हाईकोर्ट ने राज कुंद्रा की याचिका को खारिज कर दिया है। बता दें कि अपनी गिरफ्तारी के खिलाफ कुंद्रा ने बॉम्बे हाईकोर्ट (Bombay Highcourt) का रुख किया था। याचिका में मजिस्ट्रेट अदालत के रिमांड आदेश को चुनौती दी गई थी और तत्काल रिहाई की मांग की गई थी।
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इस याचिका पर सुनवाई करते हुए आज बॉम्बे हाईकोर्ट ने शनिवार (7 अगस्त) को राज कुंद्रा को कोई राहत नहीं दी। कोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया है। इस मामले में रयान थोर्प की याचिका भी खारिज की गई है।
बता दें कि राज कुंद्रा ने मुंबई पुलिस द्वारा गिरफ्तारी को गैरकानूनी बताकर हाईकोर्ट में चुनौती दिया था। कुंद्रा के वरिष्ठ अधिवक्ता अबाद पोंडा ने गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। कुंद्रा ने अपनी याचिका के माध्यम से अपनी गिरफ्तारी को अवैध बताया। पोंडा ने तर्क दिया कि कुंद्रा की गिरफ्तारी अवैध है, क्योंकि उन्हें सीआरपीसी की धारा 41ए के तहत पेश होने का उचित अग्रिम नोटिस नहीं दिया गया था। इसके बजाय उनका बयान दर्ज करने की आड़ में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। साथ ही मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के 20 जुलाई के आदेश और उसके बाद के सभी आदेशों को रद्द करने की मांग की गई थी।
इससे पहले 27 जुलाई को हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति एएस गडकरी ने मामले में पुलिस का पक्ष सुनने से पहले कोई अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया था। जबकि 28 जुलाई को राज कुंद्रा को मुंबई की एक अदालत ने जमानत देने से इनकार कर दिया था।
गौरतलब है कि पोर्नोग्राफी केस में पिछले महीने 19 जुलाई को राज कुंद्रा को मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार किया था। राज फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं। उन्हें 10 अगस्त तक न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। कुंद्रा पर भारतीय दंड संहिता, आईटी अधिनियम और महिलाओं के अश्लील प्रतिनिधित्व (निषेध) अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के तहत विभिन्न आरोप हैं।
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Published August 7th, 2021 at 14:48 IST