अपडेटेड 12 December 2023 at 08:53 IST

अनुच्छेद 370 के निरसन का फैसला बरकरार, J&K को राज्य का दर्जा लौटाने और चुनाव कराने का निर्देश

अनुच्छेद 370 के निरसन का फैसला बरकरार, जम्मू-कश्मीर को राज्य का दर्जा लौटाने और चुनाव कराने का निर्देश

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Srinagar
BJP's Tiranga rally at Lal Chowk in Srinagar, July 25, 2022. | Image: PTI

उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को पूर्ववर्ती राज्य जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले संविधान के अनुच्छेद 370 (Article 370) को रद्द करने के 2019 के फैसले को सर्वसम्मति से बरकरार रखा।

इसे केंद्र की नरेन्द्र मोदी सरकार के लिए एक महत्वपूर्ण जीत माना जा रहा है। न्यायालय ने अगले साल सितंबर के अंत तक जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव कराने का आदेश देते हुए कहा कि उसका राज्य का दर्जा “जल्द से जल्द” बहाल किया जाए।

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यह मानते हुए कि 1949 में जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा देने के लिए भारतीय संविधान में शामिल किया गया अनुच्छेद 370 एक अस्थायी प्रावधान था, प्रधान न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने कहा कि भारत के राष्ट्रपति को तत्कालीन राज्य की संविधान सभा की अनुपस्थिति में इस उपाय को रद्द करने का अधिकार था, जिसका कार्यकाल 1957 में समाप्त हो गया था।

Published By : Nidhi Mudgill

पब्लिश्ड 12 December 2023 at 08:17 IST