Published 22:34 IST, October 9th 2024
लाडली बहना योजना के बारे में गुमराह करने वाली टिप्पणी करने के आरोप में राउत के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज
संजय राउत के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धाराओं 353 (2) (गलत सूचना वाले बयान प्रसारित करना) और 356 (2) (मानहानि) के तहत मामला दर्ज किया गया है।
मध्य प्रदेश पुलिस ने शिवसेना (यूबीटी) के सांसद संजय राउत के खिलाफ राज्य सरकार की प्रमुख लाडली बहना योजना के बारे में कथित तौर पर गुमराह करने वाली टिप्पणी को लेकर बुधवार को प्राथमिकी दर्ज की। एक अधिकारी ने यह जानकारी दी।
पुलिस उपायुक्त अखिल पटेल ने ‘पीटीआई-भाषा’ को बताया कि भाजपा महिला मोर्चा की जिला इकाई की अध्यक्ष वंदना जाचक और इसकी उपाध्यक्ष सुषमा चौहान की शिकायत पर भोपाल अपराध शाखा ने आज शाम मामला दर्ज किया।
राउत के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धाराओं 353 (2) (गलत सूचना वाले बयान प्रसारित करना) और 356 (2) (मानहानि) के तहत मामला दर्ज किया गया है। शिकायतकर्ताओं ने राउत पर जानबूझकर गुमराह करने वाला यह बयान देने का आरोप लगाया कि लाडली बहना योजना बंद कर दी गई है।
प्राथमिकी में कहा गया है कि इस बयान का उद्देश्य मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव की छवि खराब करना था।
Updated 22:34 IST, October 9th 2024