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Published 21:25 IST, September 9th 2024

आबकारी घोटाला मामला : ईडी के समन के खिलाफ केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई 23 अक्टूबर को

दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका को 23 अक्टूबर को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध कर दिया।

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Delhi CM Arvind Kejriwal
Delhi CM Arvind Kejriwal | Image: PTI/File

दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की उस याचिका को 23 अक्टूबर को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध कर दिया, जिसमें उन्होंने कथित आबकारी घोटाले से जुड़े एक धनशोधन मामले की जांच के सिलसिले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की ओर से जारी समन को चुनौती दी है।

मामले में सुनवाई टालते हुए न्यायमूर्ति प्रतिभा एम सिंह और न्यायमूर्ति अमित शर्मा की पीठ ने कहा कि ईडी के जवाब पर केजरीवाल का प्रत्युत्तर रिकॉर्ड पर नहीं है।

केजरीवाल की ओर से पेश वरिष्ठ वकील ने कहा कि प्रत्युत्तर ‘दायर’ किया गया है, लेकिन हो सकता है कि यह अदालत के रिकॉर्ड में न हो। वहीं, ईडी के वकील ने दोहराया कि याचिका अब निरर्थक है।

पीठ ने कहा, “प्रत्युत्तर को रिकॉर्ड पर लाया जाए। (याचिका को) 23 अक्टूबर को (सुनवाई के लिए) सूचीबद्ध करें।”

ईडी के वकील ने पहले दलील दी थी कि धन शोधन मामले में 21 मार्च को एजेंसी द्वारा केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद समन के खिलाफ याचिका निरर्थक थी।

ईडी ने उच्च न्यायालय के केजरीवाल को दंडात्मक कार्रवाई से अंतरिम संरक्षण देने से इनकार करने के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया था।

आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक केजरीवाल ने ईडी की ओर से जारी नौवें समन के मद्देनजर उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था, जिसमें उनसे 21 मार्च को पेश होने के लिए कहा गया था। उच्च न्यायालय ने 20 मार्च को ईडी को इस संबंध में अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया था कि यह याचिका सुनवाई योग्य है या नहीं।

अगले दिन उच्च न्यायालय ने ईडी से केजरीवाल की गिरफ्तारी से संरक्षण प्रदान करने के अनुरोध वाली याचिका पर भी जवाब देने को कहा था। अदालत ने कहा था कि “इस स्तर पर” वह उन्हें कोई अंतरिम राहत देने की इच्छुक नहीं है। ईडी ने केजरीवाल को उसी शाम गिरफ्तार कर लिया था।

Updated 21:25 IST, September 9th 2024