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Published 23:41 IST, September 17th 2024

आबकारी नीति घोटाला: दिल्ली HC ने अमित अरोड़ा और अमनदीप ढल को दी जमानत

दिल्ली उच्च न्यायालय ने कथित आबकारी नीति घोटाले से जुड़े धन शोधन मामले में व्यवसायी अमित अरोड़ा और अमनदीप सिंह ढल को मंगलवार को जमानत दे दी।

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Delhi HC hearing on Batla House case convict's death penalty on October 12
Delhi HC | Image: PTI

दिल्ली उच्च न्यायालय ने कथित आबकारी नीति घोटाले से जुड़े धन शोधन मामले में व्यवसायी अमित अरोड़ा और अमनदीप सिंह ढल को मंगलवार को जमानत दे दी, जिससे मामले के सभी आरोपियों की रिहाई का रास्ता साफ हो गया।

भ्रष्टाचार के इस मामले की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा की जा रही है और आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल, पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) की नेता के कविता सहित कई प्रमुख आरोपी जमानत पर हैं। न्यायमूर्ति नीना बंसल कृष्णा ने दोनों आरोपियों को राहत देते हुए कहा, ‘‘जमानत मंजूर की जाती है।’’

अदालत ने दोनों व्यापारियों को 10-10 लाख रुपये के जमानती बॉण्ड और इतनी ही रकम की दो जमानत राशि भरने का निर्देश दिया। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के अनुसार दिल्ली आबकारी नीति 2021-22 को संशोधित करते समय अनियमितताएं की गईं और लाइसेंस धारकों को अनुचित लाभ पहुंचाया गया।

दिल्ली सरकार ने 17 नवंबर 2021 को आबकारी नीति लागू की थी, लेकिन भ्रष्टाचार के आरोपों के बीच सितंबर 2022 के अंत में इसे रद्द कर दिया था। केजरीवाल, सिसोदिया, कविता और कई अन्य लोग आबकारी नीति मामलों में आरोपी हैं। उच्चतम न्यायालय ने 12 जुलाई को धनशोधन मामले में आप नेता अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत दे दी।

न्यायालय ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत 'गिरफ्तारी की आवश्यकता और अनिवार्यता' के पहलू पर तीन प्रश्नों को एक बड़ी पीठ को भेज दिया। ईडी द्वारा जांच किए जा रहे धनशोधन मामले में अप्रैल में शीर्ष अदालत ने आप के राज्यसभा सदस्य संजय सिंह को जमानत दे दी थी।

शीर्ष अदालत ने नौ अगस्त को सिसोदिया को जमानत दे दी थी, जो ईडी और सीबीआई दोनों मामलों में 17 महीने से जेल में थे, और इस सिद्धांत को दोहराया था कि ''जमानत नियम है और जेल अपवाद है''। इसके बाद, उच्चतम न्यायालय ने 27 अगस्त को आबकारी नीति मामलों में कविता को भी इस आधार पर जमानत दे दी कि अब उनकी हिरासत की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि दोनों केंद्रीय एजेंसियों ने उनके खिलाफ अपनी जांच पूरी कर ली है।

आम आदमी पार्टी के पूर्व संचार प्रभारी विजय नायर को भी दो सितंबर को धनशोधन मामले में शीर्ष अदालत ने जमानत दे दी थी। उच्च न्यायालय ने इस महीने अन्य आरोपियों - हैदराबाद स्थित व्यवसायी अरुण रामचंद्र पिल्लई, शराब व्यवसायी समीर महेंद्रू और गोवा विधानसभा चुनाव में आप के स्वयंसेवक चनप्रीत सिंह रयात को जमानत दे दी।

गुरुग्राम स्थित 'बडी रिटेल प्राइवेट लिमिटेड' के निदेशक अमित अरोड़ा को ईडी ने 29 नवंबर, 2022 को धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत गिरफ्तार किया था। सीबीआई ने दावा किया था कि अरोड़ा आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया के करीबी सहयोगी हैं और दोनों शराब लाइसेंसधारियों से एकत्र अवैध धन के 'प्रबंधन और हेराफेरी' में सक्रिय रूप से शामिल थे।

जब विवादास्पद आबकारी नीति तैयार की गयी थी, उस समय आबकारी विभाग का प्रभार दिल्ली के तत्कालीन उपमुख्यमंत्री सिसोदिया के पास था। केंद्रीय जांच एजेंसियों के अनुसार, ब्रिंडको सेल्स प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक ढल ने कथित तौर पर अन्य आरोपियों के साथ साजिश रची और वह शराब नीति तैयार करने में सक्रिय रूप से शामिल थे। ढल को ईडी ने पिछले साल मार्च में गिरफ्तार किया था।

Updated 23:41 IST, September 17th 2024