अपडेटेड November 28th 2024, 15:26 IST
ओडिशा के राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री सुरेश पुजारी ने बृहस्पतिवार को विधानसभा को बताया कि राज्य के विभिन्न जिलों में 53,480 एकड़ से अधिक सरकारी भूमि पर अतिक्रमण है। बीजू जनता दल (बीजद) विधायक अरुण कुमार साहू के एक प्रश्न के उत्तर में मंत्री ने कहा, “ओडिशा भूमि अतिक्रमण निवारण (ओपीएलई) अधिनियम, 1972 के अनुसार, सरकारी भूमि पर अतिक्रमण हटाना एक सतत प्रक्रिया है।”
पुजारी ने बताया कि राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग ने जुलाई और सितंबर माह में सभी 30 जिलों के जिलाधिकारियों को सरकारी जमीन पर से अतिक्रमण हटाने के निर्देश जारी किए थे। पुजारी ने अपने जवाब में कहा, “विभिन्न जिलों से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार 1,08,773 एकड़ अतिक्रमित सरकारी भूमि में से 55,293 एकड़ भूमि को मुक्त करा दिया गया है।” हालांकि, उन्होंने कहा कि 53,480 एकड़ सरकारी भूमि पर अब भी अतिक्रमण है। उन्होंने कहा कि इस समस्या से निपटने के लिए सरकार ओपीएलई अधिनियम 1972 के प्रावधानों और 1985 के नियमों के अनुसार जिला स्तर पर उचित कदम उठा रही है।
पब्लिश्ड November 28th 2024, 15:26 IST