एल्विश यादव की होली जेल में कटेगी... गुरुग्राम मारपीट मामले में जमानत मिलेगी तभी आएंगे बाहर

एल्विश यादव को गुरुग्राम में दर्ज मारपीट के मामले में भी जमानत लेने होगी। गुरुग्राम पुलिस ने B वारंट लिया था। अब एल्विश यादव गुरुग्राम की जेल में रहेगा।

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Elvish Yadav jail
एल्विश यादव की होली जेल में कटेगी? | Image: Republic

Elvish Yadav : गौतम बुद्ध नगर की एक अदालत ने विवादास्पद यूट्यूबर सिद्धार्थ यादव उर्फ एल्विश यादव को रेव पार्टी में सांपों का जहर सप्लाई करने के मामले में भले ही जमानत दे दी हो, लेकिन उनकी होली जेल में कटेगी। सूत्रों के मानें तो नोएडा से जमानत होने के बाद भी एल्विश जेल से बाहर नहीं आएगा।

एल्विश यादव को गुरुग्राम में दर्ज मारपीट के मामले में भी जमानत लेने होगी। गुरुग्राम पुलिस ने B वारंट लिया था। अब एल्विश यादव गुरुग्राम की जेल में रहेगा। होली की छुट्टी के चलते मंगलवार से पहले जामानत नहीं होंगी। एल्विश यादव को गुरुग्राम पुलिस शनिवार को अपने साथ ले जा सकती है।

रेव पार्टी मामले में जमानत

रेव पार्टी में सांपों के जहर की सप्लाई करने के आरोप में गिरफ्तार किए गए जानेमाने यूट्यूबर एल्विश यादव और उसके दो साथियों ईश्वर और विनय को अदालत ने जमानत दे दी है। पुलिस ने एल्विश को बीते रविवार को उस समय गिरफ्तार किया था जब वह नोएडा के सेक्टर 29 में किसी से मिलने आया था। नोएडा पुलिस द्वारा लगाई गई कुछ धाराएं भी अदालत ने खारिज की हैं। अदालत ने दोनों पक्षों के वकीलों की जिरह सुनने के बाद एल्विश और उसके साथियों को जमानत पर रिहा किया है। इस

बिग बॉस विजेता एल्विश यादव समेत 6 लोगों के खिलाफ कोतवाली सेक्टर 49 में सांपों के जहर की सप्लान करने के मामले में 2 नवंबर, 2023 को मामला दर्ज हुआ था। इसके बाद इस मामले में पुलिस ने चार सपेरे और एक अन्य को गिरफ्तार किया था। इस मामले में पुलिस ने एल्विश यादव को बीते रविवार को गिरफ्तार किया था।

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9 जहरीले सांप बरामद

सूत्रों के अनुसार पुलिस को मौके से 20 मिलीलीटर सांप का जहर और 9 जहरीले सांप मिले थे। सूत्रों के अनुसार आरोपियों ने पूछताछ में बताया था कि एल्विश यादव की पार्टी में सांप की सप्लाई किया करते थे। कानून के जानकारों के अनुसार सांपों के जहर सप्लाई करने और विष का कारोबार करने के आरोप में यू-ट्यूबर एल्विश यादव के खिलाफ कोतवाली सेक्टर-20 पुलिस ने एनडीपीएस कानून के तहत कई धाराएं लगायी हैं।

(भाषा इनपुट के साथ रिपब्लिक भारत डेस्क)

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Published By:
 Sagar Singh
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