अपडेटेड 8 July 2024 at 16:14 IST

Election Commission ने जालंधर पश्चिम उपचुनाव से पहले गैंगस्टर की पैरोल रद्द करने का निर्देश दिया

जालंधर विधानसभा सीट के लिए 10 जुलाई को होने वाले उपचुनाव की प्रक्रिया पूरी होने तक गैंगस्टर दलजीत सिंह भाना को दी गई पैरोल रद्द करने का निर्देश दिया है।

Follow : Google News Icon  
Election Commission of India
Election Commission of India | Image: PTI/ Representational

निर्वाचन आयोग ने सोमवार को कहा कि उसने जालंधर पश्चिम (सुरक्षित) विधानसभा सीट के लिए 10 जुलाई को होने वाले उपचुनाव की प्रक्रिया पूरी होने तक गैंगस्टर दलजीत सिंह भाना को दी गई पैरोल रद्द करने का निर्देश दिया है।

कुछ दिन पहले भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और कांग्रेस की ओर से भाना को दी गई पैरोल पर आपत्ति जताई गई थी, जिसके बाद यह निर्देश दिया गया है। एक आधिकारिक बयान के अनुसार, पंजाब के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने जालंधर के उपायुक्त को निर्वाचन आयोग के निर्देशों से अवगत करा दिया है।

इसमें कहा गया है, ‘‘निर्वाचन आयोग ने निर्देश दिया है कि सुचारू चुनाव प्रक्रिया सुनिश्चित करने तथा प्राप्त शिकायतों के मद्देनजर जालंधर पश्चिम उपचुनाव पूरे होने तक तक दलजीत सिंह भाना की पैरोल रद्द की जाए।’’

Advertisement

भाजपा और कांग्रेस ने भाना की रिहाई पर चिंता व्यक्त करते हुए आरोप लगाया था कि यह कदम मतदाताओं में डर का माहौल बनाने के लिए उठाया गया है। दोनों दलों ने आरोप लगाया कि गैंगस्टर सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी (आप) के लिए जालंधर पश्चिम विधानसभा क्षेत्र में प्रचार कर रहा था और यह भी आरोप लगाया गया कि संभवत: मतदान के दिन बूथ पर कब्जा करने के लिए उसे पैरोल दी गई है। उपचुनाव के लिए मतदान 10 जुलाई को सुबह सात बजे से शाम छह बजे तक होगा और मतगणना 13 जुलाई को होगी।

Advertisement

(Note: इस भाषा कॉपी में हेडलाइन के अलावा कोई बदलाव नहीं किया गया है)

Published By : Nidhi Mudgill

पब्लिश्ड 8 July 2024 at 16:14 IST