अपडेटेड 16 February 2024 at 00:02 IST

ED ने बंबई हाईकोर्ट को बताया, धनशोधन मामले में समीर वानखेड़े को 20 फरवरी तक गिरफ्तार नहीं करेंगे

ईडी ने बंबई उच्च न्यायालय को बताया कि वह धनशोधन मामले में समीर वानखेड़े को 20 फरवरी तक गिरफ्तार नहीं करेंगे।

Follow : Google News Icon  
Enforcement Directorate
ईडी | Image: PTI/File

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बंबई उच्च न्यायालय को बताया कि वह धनशोधन मामले में स्वापक नियंत्रण ब्यूरो (एनसीबी) की मुंबई इकाई के पूर्व क्षेत्रीय निदेशक समीर वानखेड़े को 20 फरवरी तक गिरफ्तार नहीं करेगा।

वानखेड़े ने पिछले सप्ताह उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर ईडी द्वारा दर्ज किए गए मामले को रद्द करने और अंतरिम आदेश के जरिए जांच पर रोक लगाने तथा किसी भी दंडात्मक कार्रवाई से संरक्षण देने का अनुरोध किया था।

न्यायमूर्ति पीडी नाइक और न्यायमूर्ति एन. आर. बोरकर की खंडपीठ ने कहा कि बृहस्पतिवार और शुक्रवार को समय का अभाव होने तथा सोमवार (19 फरवरी) को अदालतों के संचालित नहीं होने के कारण वह मंगलवार (20 फरवरी) तक याचिका पर सुनवाई नहीं कर पाएगी।

पीठ ने कहा कि मामले की विस्तृत सुनवाई की जरूरत है और ईडी की ओर से पेश वकील संदेश पाटिल से यह बताने को कहा कि क्या एजेंसी तब तक वानखेड़े को गिरफ्तार करने का इरादा रखती है। संबंधित अधिकारियों से निर्देश लेने के बाद पाटिल ने अदालत को बताया कि एजेंसी वानखेड़े को 20 फरवरी तक गिरफ्तार नहीं करेगी। पीठ ने बयान को स्वीकार कर लिया और याचिका पर सुनवाई 20 फरवरी के लिए तय कर दी।

Advertisement

पाटिल ने अदालत से कहा कि चूंकि ईसीआईआर (प्रवर्तन सूचना रिपोर्ट) को ईडी के दिल्ली कार्यालय में स्थानांतरित कर दिया गया है, इसलिए वानखेड़े को वहां की अदालत का रुख करना चाहिए क्योंकि कार्रवाई का कारण उस क्षेत्राधिकार में आता है।

'जनवरी में फ्लाइट की देरी से लगभग 5 लाख यात्रियों को झेलनी पड़ी दिक्कत'

Advertisement

ईडी ने मादक पदार्थ संबंधी मामले में अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान का नाम मामले से हटाने के लिए उनके परिवार से कथित तौर पर 25 करोड़ रुपये की रिश्वत मांगने के संबंध में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा दर्ज प्राथमिकी पर संज्ञान लेते हुए यह मामला दर्ज किया था।

वानखेड़े ने अपनी याचिका में कहा कि ईडी का मामला ‘‘दुर्भावना और प्रतिशोध’’ से युक्त है। आर्यन खान को दो अक्टूबर, 2021 को कॉर्डेलिया क्रूज जहाज पर कथित मादक पदार्थ मामले में गिरफ्तार किया गया था। बाद में, एनसीबी ने इस मामले में 14 आरोपियों के खिलाफ आरोपपत्र दायर किया था लेकिन आर्यन खान को क्लीन चिट दे दी थी।

(Note: इस भाषा कॉपी में हेडलाइन के अलावा कोई बदलाव नहीं किया गया है)

Published By : Sagar Singh

पब्लिश्ड 16 February 2024 at 00:02 IST