अपडेटेड 18 July 2024 at 14:55 IST

केजरीवाल की वकीलों से मीटिंग वाली याचिका पर फैसला सुरक्षित, HC से की थी ज्यादा बार मुलाकात की मांग

दिल्ली के सीएम केजरीवाल की वकीलों के साथ ज्यादा बार वर्चुअल मुलाकात मामले में हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है।

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Delhi CM Arvind Kejriwal
Delhi CM Arvind Kejriwal | Image: PTI/File

दिल्ली शराब घोटाला मामले के मनी लॉन्ड्रिंग केस में जेल में बंद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अपने वकीलों के साथ ज्यादा बार वर्चुअल मुलाकात वाली याचिका पर हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपने वकीलों के साथ दो वर्चुअल लीगल मुलाकात करने की मांग की है। केजरीवाल अभी वकीलों के साथ दो ही लीगल मुलाकात करते हैं।

अभी केजरीवाल नियमों के मुताबिक हफ्ते में सिर्फ दो बार ही अपने वकीलों से मीटिंग कर सकते हैं। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कथित आबकारी नीति घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में सीबीआई द्वारा की गई अपनी गिरफ्तारी को बुधवार को दिल्ली उच्च न्यायालय में चुनौती दी और कहा कि यह एक ‘‘इंश्योरेंस अरेस्ट’’ है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वह जेल में रहें।

उच्च न्यायालय ने मुख्यमंत्री केजरीवाल की उन याचिकाओं पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया, जिनमें आबकारी नीति मामले में केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा उनकी गिरफ्तारी किये जाने को चुनौती दी गई है और अंतरिम जमानत का अनुरोध किया गया है।

कोर्ट ने आदेश सुरक्षित रखा

न्यायमूर्ति नीना बंसल कृष्णा ने मुहर्रम का अवकाश होने के बावजूद सुनवाई की। उन्होंने केजरीवाल और सीबीआई के वकीलों की दलीलें सुनीं और याचिकाओं पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया।

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नियमित जमानत याचिका पर 29 जुलाई को होगी सुनवाई

उच्च न्यायालय ने उनकी नियमित जमानत याचिका पर अगली सुनवाई की तिथि 29 जुलाई तय की है। सीबीआई के वकील ने केजरीवाल की दोनों दलीलों का विरोध किया और कहा कि उनकी गिरफ्तारी को ‘‘इंश्योरेंस अरेस्ट’’ कहना अनुचित है। केजरीवाल के वकील ने दलील दी कि सीबीआई उन्हें गिरफ्तार नहीं करना चाहती थी और उनके पास उन्हें हिरासत में लेने के लिए कोई सामग्री नहीं थी और घटनाओं के अनुक्रम से यह स्पष्ट हो गया कि उन्हें जेल में ही रखने के लिए गिरफ्तार किया गया था।

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Published By : Kanak Kumari Jha

पब्लिश्ड 18 July 2024 at 14:43 IST