अपडेटेड 5 March 2024 at 10:47 IST
ED की बड़ी कार्रवाई, सलमान खुर्शीद की पत्नी की लाखों की प्रॉपर्टी जब्त; ये है पूरा मामला
पूर्व केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद की पत्नी लुईस की करीब 46 लाख रुपये की संपत्ति ईडी ने जब्त कर ली है। उनके खातों की रकम और कृषि योग्य भूमि भी इस दायरे में है।

Louis Khursheed Ed Action: कांग्रेस कद्दावर और पूर्व कानून मंत्री रहे सलमान खुर्शीद की पत्नी लुईस खुर्शीद की दिक्कतें बढ़ गई हैं। ईडी ने डॉ. जाकिर हुसैन मेमोरियल ट्रस्ट की जमीन और खाते को अटैच कर दिया है। इसकी कुल कीमत 45.92 लाख रुपये थी। जिसमें 29.51 लाख रुपए कीमत की 15 खेती योग्य जमीन फर्रुखाबाद में थी। इसके अलावा 16.41 लाख रूपये के बैंक खाते भी कुर्क किए गए हैं। ईडी ने एक्स हैंडल से जानकारी दी। जिसमें कहा गया है कि पीएमएलए 2002 के प्रावधान के तहत कार्रवाई जोनल कार्यालय लखनऊ ने की है।
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने सोमवार को आरोप लगाया कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद की पत्नी लुईस खुर्शीद और दो अन्य ने अपने निजी लाभ के लिए केंद्र सरकार के 71.50 लाख रुपये का गलत इस्तेमाल किया।
ईडी ने जारी किया बयान
ईडी ने एक बयान में कहा कि उसने धनशोधन निवारण कानून (पीएमएलए) के प्रावधानों के तहत उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले में स्थित 15 कृषि भूखंड और डॉ. जाकिर हुसैन मेमोरियल ट्रस्ट की कुछ बैंक जमा राशि को अस्थायी रूप से कुर्क कर लिया है। इसमें कहा गया है कि कुर्क किये गये भूखंडों का मूल्य 29.51 लाख रुपये है और ट्रस्ट के चार बैंक खातों से कुर्क राशि 16.41 लाख रुपये है।

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आपको बता दें कि प्रवर्तन निदेशालय ने पिछले महीने लखनऊ स्थित अपने क्षेत्रीय कार्यालय में लुईस खुर्शीद का बयान दर्ज किया था।
दावा क्या?
ईडी ने दावा किया कि एक जांच में यह पाया गया है ट्रस्ट को मिले 71.5 लाख रुपये की सब्सिडी का उपयोग भारत सरकार के स्वीकृत दिव्यांगजनों के शिविरों के आयोजन के लिए नहीं किया गया था, बल्कि ट्रस्ट की परियोजना निदेशक लुईस खुर्शीद, प्रतिनिधि प्रत्यूष शुक्ला, सचिव मोहम्मद अतहर ने इस रकम का दुरुपयोग किया और अपने हितों के लिए इस्तेमाल किया। एजेंसी ने कहा है कि इस प्रकार अनुदान के तौर पर प्राप्त धनराशि को अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए इस्तेमाल किया गया और यह अपराध से अर्जित आय की श्रेणी में आया।
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अटैच का आधार क्या?
ये मामला उत्तर प्रदेश पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा की 17 प्राथमिकी से उत्पन्न हुआ है। पुलिस ने अतहर और लुईस खुर्शीद के खिलाफ आरोप-पत्र दायर किया है। पिछले महीने उत्तर प्रदेश के बरेली जिले की एक सांसद/विधायक अदालत ने दोनों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया था। उत्तर प्रदेश में वर्ष 2009 से लेकर वर्ष 2010 तक कृत्रिम अंग व साइकिल बांटने के बाटने के नाम पर बड़े पैमाने पर घोटाला किया गया था। इस घोटाले को लेकर ईडी जांच कर रही थी। पिछले दिनों जांच के दौरान लूईस खुर्शीद का नाम सामने आया था। जिस पर अब ईडी ने कार्रवाई करते हुए डॉ. जाकिर हुसैन मेमोरियल ट्रस्ट की सम्पत्ति व बैंक अकाउंट अटैच कर दिए हैं।
जांच में खुली परत दर परत!
डॉ. जाकिर हुसैन मेमोरियल ट्रस्ट को 17 जिलों में कैंप लगाकर दिव्यांगजनों को कृत्रिम अंग और उपकरण देने थे। आरोप है कि ट्रस्ट द्वारा कई जिलों के विभागीय अधिकारियों की फर्जी मोहर और साइन बनाकर सब्सिडी की रकम हड़प ली गई। शासन ने इसकी जांच ईओडब्ल्यू को दी। वहीं प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने भी पुलिस में दर्ज एफआईआर के आधार पर ट्रस्ट और उसके पदाधिकारियों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया था। आरोपी शुक्ला की कुछ साल पहले मौत हो चुकी है सो ईडी सूत्रों के मुताबिक उसकी पत्नी का बयान लिया गया है वहीं शुक्ला के खिलाफ कानूनी कार्यवाही समाप्त कर दी गई है।
(PTI इनपुट के साथ)
Published By : Kiran Rai
पब्लिश्ड 5 March 2024 at 08:13 IST