अपडेटेड 15 February 2023 at 11:46 IST

ITR Forms: वित्त वर्ष 2023-24 के लिए आईटीआर फॉर्म जारी, जानें क्या हुआ है बदलाव

CBDT इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म को हमेशा फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत में नोटिफाई करता है लेकिन इस बार नया फाइनेंशियल साल शुरू होने से पहले ही नोटिफाई किया, जानिए क्यों...

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Income Tax Form: केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म जारी कर दिया है। सीबीडीटी आमतौर पर हर नए वित्त वर्ष में इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म जारी करता है। हालांकि, यह अधिसूचना वित्तीय वर्ष शुरू होने से पहले दी गई है।

कॉमन आईटीआर फॉर्म: कॉमन आईटीआर फॉर्म (Common ITR Form) इस बार भी नहीं आया है, यह बात 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से कही। दरअसल वित्त मंत्री ने सबके लिए अलग फॉर्म लाने की बजाय कॉमन आईटीआर फॉर्म लाने की बात कही थी, इसलिए इस बार सीबीडीटी द्वारा इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए कॉमन इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म पेश किए जाने की उम्मीद थी। उन्होंने करदाताओं के लिए सेवा में सुधार और आयकर रिटर्न प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए यह प्रस्ताव दिया। हालांकि, यह अगले वित्तीय वर्ष से चालू नहीं है।

ITR Form 2023-24: इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म कितने प्रकार के होते हैं?

करदाताओं की विभिन्न श्रेणियों के लिए कुल 7 प्रकार के आयकर रिटर्न फॉर्म हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने फॉर्म नंबर 1 से लेकर फॉर्म नंबर 5 तक जारी कर दिया है। इन फॉर्म के जरिए टैक्सपेयर्स असेसमेंट ईयर (2023-24) का इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं।

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किनके लिए ITR फॉर्म नंबर 1
यह इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म उनके लिए है जिनकी सालाना आय 50 लाख रुपये तक है। अगर सैलरी के अलावा किसी घरेलू संपत्ति से आमदनी है तो फॉर्म नंबर 1 की जरूरत होगी। साथ ही, ब्याज और लाभांश से आय वाले व्यक्ति, कृषि से 5000 रुपये प्रति वर्ष तक की आय वाले व्यक्ति भी इस आईटीआर फॉर्म रिटर्न को दाखिल कर सकते हैं।

आईटीआर फॉर्म नंबर 2
अगर म्युचुअल फंड, स्टॉक या अचल संपत्ति की बिक्री से पूंजीगत लाभ होता है या अगर एक से अधिक घर की संपत्ति है, तो ऐसे करदाताओं को आईटीआर-2 दाखिल करने की आवश्यकता होती है। व्यवसाय या पेशे से कमाई करने वाले व्यक्तियों को ITR-2 दाखिल करने की आवश्यकता नहीं है।

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फॉर्म 3 किसके लिए है?
आयकर रिटर्न फॉर्म नंबर-3 व्यक्तियों और हिंदू अविभाजित परिवारों (एचयूएफ) के लिए लागू होगा। जिन लोगों को व्यवसाय से लाभ आय है, उन्हें यह फॉर्म भरना होगा।

आईटीआर फॉर्म नंबर 4
ITR-4, जिसे सुगम के नाम से भी जाना जाता है। यह फॉर्म एक व्यक्ति, एचयूएफ (Hindu Undivided Families), (एलएलपी के अलावा) संस्थाओं पर लागू होता है, जो व्यवसाय और पेशे से 50 लाख रुपये तक कमाते हैं। यह फॉर्म उन व्यक्तियों पर लागू नहीं होता है जिन्होंने गैर-सूचीबद्ध इक्विटी शेयरों या किसी कंपनी के निदेशकों में निवेश किया है। यहां तक ​​कि 5,000 रुपये से अधिक की कृषि आय वाले व्यक्ति भी इस फॉर्म के लिए पात्र नहीं हैं।

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Published By : Priya Gandhi

पब्लिश्ड 15 February 2023 at 11:46 IST