'वो कोई देशभक्त...', Dhurandhar 2 में 'अतीक अहमद' वाले रोल को लेकर ASP अनुज चौधरी ने दिया बड़ा बयान, कह दिया सब कुछ साफ-साफ

उत्तर प्रदेश के चर्चित पुलिस अधिकारी अनुज चौधरी ने फिर से अपने बयानों से हलचल मचा दी है। हाल ही में फिल्म 'धुरंधर 2' देखने के बाद उन्होंने इसमें माफिया अतीक अहमद के किरदार पर खुलकर बात की।

  • Facebook Share Icon
  • Twitter Share Icon
  • WhatsApp Share Icon
 
Follow : Google News Icon
dhurandhar 2 film atiq ahmed scene firozabad asp anuj chaudhary statement know what he said
'वो कोई देशभक्त...', Dhurandhar 2 में 'अतीक अहमद' वाले रोल को लेकर ASP अनुज चौधरी ने दिया बड़ा बयान, कह दिया सब कुछ साफ-साफ | Image: Facebook/X

Dhurandhar 2: उत्तर प्रदेश के चर्चित पुलिस अधिकारी अनुज चौधरी ने फिर से अपने बयानों से हलचल मचा दी है। हाल ही में फिल्म 'धुरंधर 2' देखने के बाद उन्होंने इसमें माफिया अतीक अहमद के किरदार पर खुलकर बात की। फिल्‍म में 'अतीक' के रोल को लेकर मच रहे विवाद पर ASP अनुज चौधरी ने साफ कहा कि फिल्म में सब कुछ सही दिखाया गया है।

उनका कहना है कि अतीक अहमद कोई साफ-सुथरा इंसान नहीं था, बल्कि एक कुख्यात मोस्ट वांटेड अपराधी था। उन्होंने तंज कसते हुए पूछा, "क्या उसे किसी देशभक्त की तरह पेश करना चाहिए था?" चौधरी के मुताबिक, फिल्म ने उसके असली रूप को ही स्क्रीन पर उतारा है, इसलिए इस पर सवाल उठाना बेवकूफी है।

'अतीक कोई शरीफ आदमी नहीं, मोस्ट वांटेड था'

अनुज चौधरी ने जोर देकर कहा, "अतीक अहमद शरीफ आदमी नहीं था। वह मोस्ट वांटेड अपराधी था। क्या वह राष्ट्रभक्त था? फिल्म ने उसके चरित्र को वैसा ही दिखाया जैसा वह था।" उन्होंने विरोध करने वालों को जवाब दिया कि फिल्म में तथ्यों से कोई छेड़छाड़ नहीं हुई, इसे बेकार के विवाद में न घसीटें।

Advertisement

फिल्म की तारीफ करते हुए उन्होंने इसे महज मनोरंजन नहीं, बल्कि समाज को संदेश देने वाला बताया। इसमें धर्म की रक्षा, संघर्ष और बलिदान की कहानी को गजब अंदाज में पेश किया गया है। चौधरी ने लोगों से अपील की कि विरोध छोड़कर फिल्म देखें और उसके संदेश को ग्रहण करें। उनके बयान के बाद सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई है।

संभल हिंसा केस में हाईकोर्ट का फैसला: 21 अप्रैल को सुनवाई

Advertisement

इधर, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने संभल हिंसा मामले में ASP अनुज चौधरी और 20 अन्य पुलिसवालों के खिलाफ FIR दर्ज करने के आदेश पर अंतरिम रोक बरकरार रखी है। अगली सुनवाई 21 अप्रैल को होगी। यह विवाद संभल के तत्कालीन CJM विभांशु सुधीर के निर्देश से उपजा, जिसमें पुलिसकर्मियों पर FIR का हुक्म दिया गया था। इसकी चुनौती पर हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी।

इसे भी पढ़ें- UP: नारियल फटा और धूं-धूंकर जल गया सब कुछ...अयोध्‍या में मंदिर से 800 मीटर दूर महायज्ञ में लगी आग; मंत्री दयाशंकर ने कराया था आयोजन

Published By:
 Ankur Shrivastava
पब्लिश्ड