सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर आमिर शौकीन पर दिल्ली पुलिस का एक्शन, करोल बाग से किया गिरफ्तार; त्रिपुरा के युवक पर की थी नस्लीय टिप्पणी

त्रिपुरा की एक स्टूडेंट के साथ कथित नस्लीय उत्पीड़न और सार्वजनिक रूप से बेइज्जती करने के मामले में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर आमिर शौकीन को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उसके खिलाफ कई धाराओं में केस दर्ज हैं। आइए जानते हैं कि पूरा मामला क्या है।

  • Facebook Share Icon
  • Twitter Share Icon
  • WhatsApp Share Icon
 
Follow : Google News Icon

नॉर्थ-ईस्ट के रहने वाले युवक के साथ बदसलूकी करने के मामले में पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया है। दिल्ली पुलिस ने गुरुवार (22 अक्तूबर) को बताया कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर आमिर शौकीन को त्रिपुरा की एक स्टूडेंट के साथ कथित नस्लीय उत्पीड़न और सार्वजनिक रूप से बेइज्जती करने के मामले में गिरफ्तार किया गया है।

आमिर शौकीन पर आरोप है कि त्रिपुरा के एक लड़के के साथ दिल्ली में नस्लभेदी दुर्व्यवहार किया, जिसका वीडियो तेजी से वरायल हो रहा है। आरोप है कि शौकीन ने युवक को चीनी और अन्य नस्लभेदी शब्द (चाइना का प्रेसिडेंट) का इस्तेमाल किया, जिसके बाद कैपिटल कॉम्प्लेक्स थाने में 22 अक्टूबर 2026 को FIR दर्ज की गई। इस बीच, त्रिपुरा पुलिस ने FIR दर्ज की और जांच में दिल्ली पुलिस के साथ कोऑर्डिनेट करने के लिए एक स्पेशल टीम दिल्ली भेजी है।

रिश्तेदार के घर में छिपा था आमिर शौकीन

नस्लीय उत्पीड़न और सार्वजनिक रूप से दुर्व्यवहार करने के बाद आरोपी आमिर शौकीन पिछले कई दिनों से फरार चल रहा था। पुलिस ने बताया कि शौकीन को करोल बाग से गिरफ्तार किया गया, जहां वह कथित तौर पर एक रिश्तेदार के घर छिपा हुआ था। सुबह उसकी लोकेशन शाहदरा में मिली, लेकिन वह जगह बदलता रहा। सदर बाजार पुलिस ने आखिरकार शाम को टेक्निकल सर्विलांस की मदद से उसे गिरफ्तार कर लिया।

इन धाराओं में आमिर शौकीन पर दर्ज हुआ केस

दिल्ली पुलिस के मुताबिक, शौकीन के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 192, 196, 352 और 353 के तहत केस दर्ज किया गया है। ये धाराएं दंगा भड़काने के इरादे से उकसाना, ग्रुप्स के बीच दुश्मनी बढ़ाना, शांति भंग करने के इरादे से जानबूझकर बेइज्जती करना और पब्लिक में शरारत फैलाने वाले बयान देने से जुड़ी हैं।

Advertisement

पहले भी आमिर शौकीन के खिलाफ शिकायत दर्ज

पुलिस ने यह भी बताया कि शौकीन के खिलाफ पहले भी इंडियन पीनल कोड (IPC) के सेक्शन 323, 324, 504 और 506 के तहत केस दर्ज किए गए थे। ये सेक्शन जान-बूझकर चोट पहुंचाना, खतरनाक हथियारों से जान-बूझकर चोट पहुंचाना, शांति भंग करने के इरादे से जानबूझकर बेइज्जती करना, और क्रिमिनल इंटिमिडेशन से जुड़े हैं।

क्या है पूरा मामला?

शिकायत के मुताबिक, इंस्टाग्राम पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें कथित तौर पर त्रिपुरा के एक व्यक्ति के साथ एक सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटर यौन उत्पीड़न, उत्पीड़न और अपमानजनक व्यवहार कर रहा है। त्रिपुरा के एक स्टूडेंट ग्रुप ने इंस्टाग्राम अकाउंट की पहचान @amirshokeen (आमिर शौकीन) के तौर पर की और कहा कि यह कथित तौर पर शौकीन से जुड़ा हुआ है।

Advertisement

ये भी पढ़ें: टाइगर श्रॉफ फायरिंग मामले में 4 अन्य आरोपियों को 26 अक्तूबर तक पुलिस हिरासत में भेजा, गिरफ्तारी के बाद मुंबई की अदालत में हुई पेशी

 

Published By:
 Sahitya Maurya
पब्लिश्ड