अपडेटेड 7 October 2023 at 14:28 IST

दिल्ली-NCR वाले फिर निकाल लें मास्क! हवा हुई खराब, GRAP का पहला चरण लागू; जानिए क्या होगी पाबंदी

GRAP को ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान कहा जाता है। ये एक्शन प्लान हवा में प्रदूषण की गंभीरता के अनुसार लागू किया जाता है।

Follow : Google News Icon  
दिल्ली की हवा हुई खराब/ PC: PTI (Representative Image)
दिल्ली की हवा हुई खराब/ PC: PTI (Representative Image) | Image: self

Delhi NCR Pollution: कुछ समय तक राहत के बाद प्रदूषण एक बार फिर दिल्लवालों की परेशानी बढ़ाने लगा है। जी हां, दिल्ली की हवा में जहर घुलने लगा है। शुक्रवार (6 अक्टूबर) दिल्ली के साथ एनसीआर के सभी प्रमुख शहरों में वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 200 को पार कर ‘खराब’ कैटेगिरी में पहुंच गया। इसके बाद राजधानी में पाबंदियों का पहला दौर लागू हो गया।

खबर में आगे पढ़ें...

  • फिर 'खराब' श्रेणी में पहुंची दिल्ली की हवा
  • GRAP का पहला चरण लागू, लगेगी पाबंदी? 
  • जानिए क्या होता है GRAP, कब होता है लागू?

200 पार पहुंचा AQI

कमिशन फॉर एयर क्वॉलिटी मैनेजमेंट (सीएक्यूएम) के अनुसार शुक्रवार को राजधानी का औसत AQI 212 रहा। इसके साथ ही  ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (ग्रेप) का पहला चरण लागू हो गया है। इस दौरान सड़कों के किनारे चलने वाले रेस्टोरेंट, भोजनालय और होटलों में कोयला जलाने पर रोक रहेगी। वहीं, नियमों के तहत दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में डीजल से चलने वाले जनरेटरों में पर पाबंदियां लगाई जाती हैं। 

इन चीजों पर लगेगी पाबंदी

पहले चरण के तहत प्रदूषण फैलाने वाली औद्योगिक इकाइयों पर कार्रवाई की जा सकती है। वहीं इस दौरान सड़क किनारे चलने वाले रेस्टोरेंट, भोजनालय और होटलों में कोयला जलाने पर रोक रहती है। यहां कोयले का उपयोग करने पर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। वहीं ये भी सुनिश्चित किया जाता है कि निर्माण और तोड़फोड़ वाले जगहों से निकलने वाली धूल पर काबू पाया जाए। 

इस दौरान स्थानीय निकायों को नियमित रूप से कूड़ा उठाने, सड़कों की नियमित रूप से मशीन से सफाई करने और पानी का छिड़काव करने का निर्देश दिया जाता है। वहीं पटाखों पर भी पूरी तरह बैन लग जाता है। लोगों को त्योहारों को इको फ्रेंडली तरीके से मनाने की सलाह दी जाती है। साथ ही ये भी निर्देश दिए जाते हैं कि ट्रैफिक सिग्नल पर खड़े होने पर गाड़ी के इंजन को बंद रखने, खुले में कूड़ा न फेंकने और 10 साल पुरानी डीजल और 15 साल पुरानी पेट्रोल गाड़ी नहीं चलाने की सलाह दी जाती है। 

Advertisement

GRAP के चार स्टेज

GRAP की बात करें तो इसे ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान कहा जाता है। दरअसल ये एक्शन प्लान हवा में प्रदूषण की गंभीरता के अनुसार लागू किया जाता है। GRAP का स्टेज 1 तब एक्टिवेट होता है, जब AQI ख़राब श्रेणी (201 से 300) तक के बीच पहुंच जाता है। स्टेज 2 – ‘बहुत खराब’ जब एक्यूआई 301-400 के पास है, स्टेज 3 – ‘गंभीर’ (एक्यूआई 401-450) और स्टेज 4 – ‘अतिगंभीर’ (एक्यूआई 450 से ऊपर)। 

फिलहाल क्योंकि दिल्ली में AQI 200 के पार पहुंचा है, इसलिए ग्रैप 1 के तहत पाबंदियां लागू हो गई। वहीं, स्थिति अनुसार इन पाबंदियों को हटाया जा सकता है या फिर हालात गंभीर होने पर अगले चरण की पाबंदियां भी लागू की जा सकती हैं। 

Advertisement

यह भी पढ़ें: ऐसी सजा देंगे...पीढ़ियां याद करेंगी...देवरिया नरसंहार में पीड़ित बच्चे से मिले UP डिप्टी CM, बोले- लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी

Published By : Ruchi Mehra

पब्लिश्ड 7 October 2023 at 14:28 IST