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Published 22:32 IST, September 27th 2024

Dusu Elections: डूसू चुनाव के मतों की गिनती पर कोर्ट ने क्यों लगाई रोक? इस तारीक को होगी मतगणना

Delhi University: दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव की मतगणना पर कोर्ट ने लगाते हुए कहा कि अगली सुनवाई के बाद वोटों की गिनती होगी।

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Delhi University
Delhi University | Image: file photo

Delhi University Dusu Elections: दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ (डूसू) चुनाव में मतगणना 21 अक्टूबर के बाद सार्वजनिक संपत्तियों को उम्मीदवारों द्वारा विरूपति किए जाने के मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय में अगली सुनवाई के बाद होगी जिसने प्रक्रिया पर रोक लगा दी है। डूसू निर्वाचन अधिकारी ने शुक्रवार को जानकारी दी।

डूसू चुनाव के लिए शुक्रवार को मतदान कराया गया जिसमें 1.45 लाख से अधिक विद्यार्थियों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। मतों की गिनती गिनती शनिवार को होनी थी। हालांकि, दिल्ली उच्च न्यायालय ने बृहस्पतिवार को पोस्टर-बैनर से विरूपित की गई सार्वजनिक संपत्तियों को पुरानी अवस्था में बहाल करने तक मतों की गिनती पर रोक लगा दी थी।

अदालत ने अपने आदेश में कहा, ‘‘यह अदालत निर्देश देती है कि चुनाव प्रक्रिया आगे बढ़ सकती है, फिर भी दिल्ली विश्वविद्यालय (छात्र संघ) चुनावों या महाविद्यालय चुनावों के मतों की गिनती तब तक नहीं होगी जब तक कि यह अदालत इस बात से संतुष्ट न हो जाए कि सार्वजनिक संपत्ति पर लगाए पोस्टर, होर्डिंग्स, भित्तिचित्र, स्प्रे पेंट हटा दिए गए हैं और उन्हें उनके मूल स्थिति में बहाल कर दिया गया है।’’

डूसू चुनाव के लिए नियुक्त निर्वाचन अधिकारी राजेश सिंह ने कहा कि मतों की गिनती अदालत की अगली सुनवाई के बाद होगी। उन्होंने कहा, ‘‘अदालत मामले में 21 अक्टूबर को सुनवाई करेगी। उसके बाद ही हम मतगणना की तारीख तय करने की स्थिति में होंगे।’’

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(Note: इस भाषा कॉपी में हेडलाइन के अलावा कोई बदलाव नहीं किया गया है)

Updated 22:32 IST, September 27th 2024