अपडेटेड 5 April 2025 at 12:50 IST
Waqf Bill: सुप्रीम कोर्ट पहुंचे दिल्ली वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष अमानतुल्लाह खान, बोले- 'मुसलमानों की धार्मिक स्वायत्तता पर हमला'
Waqf Bill: आम आदमी पार्टी के विधायक और दिल्ली वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष अमानतुल्लाह खान ने वक्फ (संशोधन) विधेयक को लेकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।
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Waqf Bill: आम आदमी पार्टी के विधायक और दिल्ली वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष अमानतुल्लाह खान ने वक्फ (संशोधन) विधेयक को लेकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। उनका आरोप है कि यह विधेयक मुस्लिम समुदाय की धार्मिक और सांस्कृतिक स्वायत्तता को कमजोर करता है और सरकार को वक्फ संपत्तियों पर मनमाना हस्तक्षेप करने की अनुमति देता है। खान ने इसे अल्पसंख्यकों के अधिकारों के खिलाफ बताते हुए, सुप्रीम कोर्ट से हस्तक्षेप की मांग की है।
वहीं, AIMIM और कांग्रेस के सांसदों ने भी वक्फ संशोधन विधेयक 2025 को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। कांग्रेस सांसद मोहम्मद जावेद ने शुक्रवार (4 अप्रैल) को सुप्रीम कोर्ट में वक्फ संशोधन विधेयक 2025 की वैधता को चुनौती दी है। उन्होंने दावा किया कि यह संवैधानिक प्रावधानों के खिलाफ है और इससे वक्फ संपत्तियों और उनके प्रबंधन पर मनमाने प्रतिबंध लगाने के प्रावधान किये गये हैं।
वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ सड़कों पर जोरदार प्रदर्शन
दूसरी ओर वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ सड़कों पर भी जोरदार प्रदर्शन चल रहा है। मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद समेत देश के कई और हिस्सों में मुस्लिम समुदाय के लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। विरोध कर रहे लोगों ने इस बिल को तत्काल वापस लेने की मांग की है।
बिल को चुनौती देने के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख
बिहार के किशनगंज से कांग्रेस सांसद मोहम्मद जावेद ने शुक्रवार को वक्फ संशोधन विधेयक 2025 की वैधता को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। उन्होंने दावा किया कि यह संवैधानिक प्रावधानों के खिलाफ है। उन्होंने अपनी याचिका में आरोप लगाया है कि विधेयक में वक्फ संपत्तियों और उनके प्रबंधन पर मनमाने प्रतिबंध लगाने के प्रावधान किये गये हैं। जिससे मुस्लिम समुदाय की धार्मिक स्वायत्तता कमजोर होगी। दायर याचिका में यह भी कहा गया है कि विधेयक में मुस्लिम समुदाय से भेदभाव किया गया है, क्योंकि इसमें ऐसे प्रतिबंध लगाए गए हैं, जो अन्य धार्मिक बंदोबस्तों में मौजूद नहीं हैं।
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Published By : Nidhi Mudgill
पब्लिश्ड 5 April 2025 at 12:50 IST