अपडेटेड 9 December 2025 at 22:01 IST
Delhi Pollution: प्रदूषण पर लगाम के लिए दिल्ली सरकार का बड़ा फैसला, खुले में कूड़ा जलाया तो भरना होगा 5000 जुर्माना
दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने प्रदूषण के खिलाफ महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए खुले में कूड़ा या कचरा जलाने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के निर्देश जारी किए हैं। आदेशों का उल्लंघन करते हुए पकड़े जाने पर 5,000 रुपये तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है।
- भारत
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Delhi News : दिल्ली में वायु प्रदूषण एक गंभीर समस्या बनी हुई है। लगातार खराब हो रही हवा से लोगों की सेहत पर बुरा असर पड़ रहा है। इसी चुनौती से निपटने के लिए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। उन्होंने खुले में कूड़ा या कचरा जलाने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के निर्देश जारी किए हैं।
दिल्ली सरकार के नए आदेशों का उल्लंघन करते हुए पकड़े जाने पर 5,000 रुपये तक का भारी जुर्माना देना पड़ सकता है। यह फैसला दिल्ली को प्रदूषण मुक्त बनाने की दिशा में एक बड़ा प्रयास है। राजधानी में करीब 9 दिनों बाद मंगलवार को वायु गुणवत्ता में मामूली सुधार हुआ, लेकिन AQI अभी भी खराब श्रेणी में है।
5000 तक का जुर्माना
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक पोस्ट साझा कर नए आदेश की जानकारी दी। उन्होंने लिखा, दिल्ली में वायु प्रदूषण के हर छोटे-बड़े स्रोत पर नियंत्रण के लिए हम निरंतर प्रयासरत हैं। इसी कड़ी में पर्यावरण विभाग को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि ओपन बर्निंग पर पूर्ण प्रतिबंध सुनिश्चित किया जाए। जिला प्रशासन एवं दिल्ली नगर निगम को यह अधिकार प्रदान किया गया है कि खुले में कूड़ा जलाने वालों पर ₹5000 तक का जुर्माना लगाया जाए।"
दिल्ली में सड़कों, गलियों और खाली जमीनों पर कचरा जलाने से जहरीला धुआं फैलता है, जो फेफड़ों और सांस संबंधी बीमारियों को बढ़ावा देता है।
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प्रदूषण की स्थिति में मामूली सुधार
दिल्ली सीएम ने नागरिकों से अपील की है कि खुले में कचरा न जलाएं। उन्हें उम्मीद है कि एक छोटा सहयोग बड़ा बदलाव ला सकता है। दिल्ली में पिछले 9 दिनों से AQI 'गंभीर' स्तर पर बना हुआ था। मंगलवार को तेज हवाओं के कारण इसमें थोड़ी राहत मिली, लेकिन अभी भी खराब श्रेणी में है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के आंकड़ों के अनुसार, सोमवार को दोपहर 4 बजे AQI 314 था, जबकि रविवार को यह 308 दर्ज किया गया।
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Published By : Sagar Singh
पब्लिश्ड 9 December 2025 at 22:01 IST