अपडेटेड 22 August 2025 at 11:38 IST

BREAKING: आवारा कुत्तों पर SC का बड़ा फैसला, शेल्‍टर होम में रहेंगे सिर्फ खूंखार कुत्ते; बाकी को छोड़ दिया जाए

आवारा कुत्तों पर SC का बड़ा फैसला, शेल्‍टर होम में रहेंगे सिर्फ खूंखार कुत्ते; बाकी को छोड़ दिया जाए

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आवारा कुत्तों पर SC का बड़ा फैसला, शेल्‍टर होम में रहेंगे सिर्फ खूंखार कुत्ते; बाकी को छोड़ दिया जाए | Image: ANI/Supreme Court

आवारा कुत्तों के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश देते हुए कहा कि शेल्टर होम से सभी कुत्तों को छोड़ा जाए। कोर्ट ने आदेश देते हुए कहा कि हिंसक और बीमार कुत्ते शेल्टर होम में ही रहेंगे। कोर्ट ने इस संबंध में ना केवल दिल्ली बल्कि अन्य राज्यों को भी नोटिस जारी किया है।

कोर्ट ने आदेश देते हुए कहा कि नसबंदी के बाद कुत्तों को छोड़ना होगा। कोर्ट ने कहा कि किसी भी सार्वजनिक स्थान पर कोई कुत्ते को खाना नहीं खिला सकता है। वहीं, शीर्ष न्यायालय ने इस संबंध में कानून बनाने की भी वकालत की है। आपको बता दें कि 11 अगस्त को सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर की सड़कों से आवारा कुत्तों को स्थाई रूप से ‘डॉग शेल्टर्स‘ भेजने का आदेश दिया गया था। जस्टिस विक्रम नाथ, संदीप मेहता और एन वी अंजारिया की पीठ ने 14 अगस्त को सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। आज सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है। आवारा कुत्तों को छोड़ दिया, जाएगा मगर एक शर्त के साथ।

कोर्ट ने फैसले में और क्या कहा

कोर्ट ने कहा कि कुत्तों को जहां से उठाया गया है, उन्हें उसी जगह रिलोकेट किया जाएगा। हर वॉर्ड में कुत्तों को खाना खिलाने के लिए फीडिंग जोन बनाए जाएंगे। सार्वजनिक स्थानों पर कुत्तों को खाना खिलाने पर मनाही है। अदालत ने कहा कि किसी भी जगह कुत्तों को खाना खिलाने से समस्या होती है। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ शिकायत दर्ज करने के लिए हेल्पलाइन शुरू की जाएगी।

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अदालत ने कहा कि कुत्तों को निश्चित जगह पर खाना खिलाने के लिए फीडिंग जोन बनाए जाएंगे, जिसके लिए एनजीओ को 25000 रुपये की धनराशि दी जाएगी। कोर्ट के इन निर्देशों के पालन में कोई भी शख्स या संगठन व्यवधान उत्पन्न नहीं करे। इसके साथ ही कोर्ट ने ये भी कहा कि पशु प्रेमी आवारा कुत्तों को अडॉप्ट करने के लिए एप्लिकेशन दायर कर सकते हैं। ये जिम्मेदारी उनकी होगी कि एक बार गोद लिए गए कुत्तों को दोबारा सड़कों पर नहीं छोड़ा जाए।

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Published By : Ankur Shrivastava

पब्लिश्ड 22 August 2025 at 10:48 IST