अपडेटेड 6 September 2024 at 21:26 IST

सेंट स्टीफंस कॉलेज सात विद्यार्थियों को प्रवेश दे : दिल्ली उच्च न्यायालय

दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को सेंट स्टीफंस कॉलेज को दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा आवंटित सीट के आधार पर सात विद्यार्थियों को प्रवेश देने का निर्देश दिया।

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Delhi High Court
दिल्ली हाईकोर्ट | Image: PTI

दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को सेंट स्टीफंस कॉलेज को दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा आवंटित सीट के आधार पर सात विद्यार्थियों को प्रवेश देने का निर्देश दिया। उच्च न्यायालय ने सात विद्यार्थियों की ओर से दाखिल दो अलग-अलग याचिकाओं पर यह फैसला सुनाया।

न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा ने अपने आदेश में कहा, ‘‘चूंकि विश्वविद्यालय द्वारा की गई सीट गणना खारिज नहीं की गई ... इसलिए प्रतिवादी कॉलेज को निर्देश दिया जाता है कि वह याचिकाकर्ता विद्यार्थियों को पिछले शैक्षणिक सत्र में कॉलेज द्वारा अपनाई गई आवंटन नीति के तहत प्रवेश दे ताकि वे संबंधित नियमों के तहत आवश्यक अन्य औपचारिकताओं को पूरा करने के बाद अपनी कक्षाओं में पढ़ाई कर सकें।’’

सातों विद्यार्थियों ने अदालत से अनुरोध किया था कि वह महाविद्यालय को निर्देश दे कि उन्हें उन पाठ्यक्रमों में प्रवेश दे जिनके लिए उनका चयन हुआ था।

याचिकाकर्ताओं ने दलील दी कि बीए अर्थशास्त्र (ऑनर्स) और बीए प्रोग्राम पाठ्यक्रमों के लिए कॉलेज में विश्वविद्यालय द्वारा सीट आवंटित किए जाने के बावजूद, उनका प्रवेश निर्धारित समय में पूरा नहीं हुआ। विश्वविद्यालय ने याचिकाकर्ताओं का समर्थन किया जबकि कॉलेज ने इसका विरोध किया।

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सेंट स्टीफंस कॉलेज ने विश्वविद्यालय के इस रुख का विरोध किया कि वह सामान्य सीट आवंटन प्रणाली के तहत आवंटित सीटों पर सभी उम्मीदवारों को प्रवेश देने के लिए बाध्य है। कॉलेज ने कहा कि वह केवल स्वीकृत सीमा के भीतर ही छात्रों को प्रवेश दे सकता है।

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Published By : Deepak Gupta

पब्लिश्ड 6 September 2024 at 21:26 IST