अपडेटेड 7 March 2025 at 20:51 IST
दिल्ली दंगों में पुलिस पर पिस्तौल तानने वाले शाहरुख पठान को मिली अंतरिम जमानत, हर दूसरे दिन थाने में लगानी होगी हाजिरी
कड़कड़डूमा कोर्ट ने 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों के दौरान कांस्टेबल पर पिस्तौल तानने के मामले में आरोपी शाहरुख पठान को 15 दिन की अंतरिम जमानत दे दी है।
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अखिलेश राय
कड़कड़डूमा कोर्ट ने 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों के दौरान कांस्टेबल पर पिस्तौल तानने के मामले में आरोपी शाहरुख पठान को 15 दिन की अंतरिम जमानत दे दी है। कड़कड़डूमा कोर्ट ने शाहरुख पठान उसके पिता के स्वास्थ्य के आधार पर अंतरिम जमानत दी है।
कड़कड़डूमा कोर्ट ने शाहरुख पठान को उसके बीमार पिता की देखभाल करने और अपने परिवार के लिए धन की व्यवस्था करने के लिए अंतरिम जमानत दी है। कोर्ट ने 20,000 रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही राशि के एक जमानतदार पर अंतरिम जमानत दी। कोर्ट ने कहा कि अंतरिम जमानत के 15 दिन उसकी जेल की रिहाई से शुरू होगी।
दिल्ली पुलिस ने किया जमानत का विरोध
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हालांकि, दिल्ली पुलिस ने अंतरिम जमानत याचिका का विरोध किया था। दिल्ली पुलिस ने कहा था कि शाहरुख पठान गंभीर जुर्म में जेल में बंद है। दिल्ली पुलिस ने कहा कि अगर शाहरुख पठान को जमानत दी जाती है तो वह जमानत का उल्लंघन कर सकता है।
कोर्ट ने जमानत की शर्त लगाते हुए निर्देश दिया है कि वह अपना मोबाइल नंबर जांच अधिकारियों को दे और मोबाईल फोन अपने पास ‘स्विच ऑन’ रखे।
शाहरुख पठान को हर दूसरे दिन थाने में लगानी होगी हाजिरी- कोर्ट
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कोर्ट ने शाहरुख पठान को हर दूसरे दिन सुबह 10-11 बजे के बीच जाफराबाद थाने में हाजिरी देने का भी निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा कि शाहरुख पठान मामले के अन्य आरोपियों और गवाहों से संपर्क नहीं करेगा।
पिता के स्वास्थ्य के आधार पर शाहरुख पठान ने मांगी थी जमानत
शाहरुख पठान ने उसके पिता के स्वास्थ्य के आधार पर 15 दिन की अंतरिम जमानत की मांग की थी। शाहरुख पठान ने कहा उसके पिता का स्वास्थ्य ठीक नहीं है और उन्हें गंभीर चिकित्सीय जटिलताओं के कारण आर के नरेंद्र प्रकाश अस्पताल में भर्ती कराया गया है। शाहरुख पठान ने अर्जी में कहा था कि उसके घर में उसके पिता की देखभाल करने वाला कोई पुरुष सदस्य नहीं है।
Published By : Deepak Gupta
पब्लिश्ड 7 March 2025 at 20:50 IST