योगा एक्सप्रेस की जनरल बोगी में सीट के लिए युवक की हत्या, तमाशबीन बने देखते रहे लोग; दिल्‍ली के शाहदरा रेलवे स्‍टेशन पर सनसनीखेज वारदात

दिल्ली के शाहदरा रेलवे स्टेशन पर ट्रेन पकड़ने के दौरान हुए विवाद में एक यात्री की जान चली गई। प्लेटफॉर्म नंबर-3 पर योगा एक्सप्रेस की जनरल बोगी में चढ़ने की कोशिश कर रहे एक शख्स को कुछ सह-यात्रियों ने बुरी तरह पीट दिया।

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योगा एक्सप्रेस में जनरल बोगी में सीट के लिए युवक की हत्या, तमाशबीन बने देखते रहे लोग; दिल्‍ली के शाहदरा रेलवे स्‍टेशन पर सनसनीखेज वारदात | Image: X

दिल्ली के शाहदरा रेलवे स्टेशन पर ट्रेन पकड़ने के दौरान हुए विवाद में एक यात्री की जान चली गई। प्लेटफॉर्म नंबर-3 पर योगा एक्सप्रेस की जनरल बोगी में चढ़ने की कोशिश कर रहे एक शख्स को कुछ सह-यात्रियों ने बुरी तरह पीट दिया। गंभीर हालत में पीड़ित को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया।

मृतक की पहचान बागपत निवासी पंकज धामा के रूप में हुई है। जानकारी के मुताबिक पंकज धामा योगा एक्सप्रेस ट्रेन में चढ़ने की कोशिश कर रहे थे। इसी दौरान कुछ सहयात्रियों के साथ उनका विवाद हो गया, जो देखते ही देखते हिंसक झड़प में बदल गया। मीडिया रिपोर्ट की मानें तो ट्रेन की जनरल बोगी में सीट को लेकर विवाद हो गया, जो तुरंत मारपीट में तब्‍दील हो गई।

पुलिस के अनुसार, सूचना मिलते ही पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन थाना पुलिस और जांच अधिकारी मौके पर पहुंचे। शुरुआती जांच में पता चला कि पंकज के साथ कथित तौर पर कुछ सहयात्रियों ने बेरहमी से मारपीट की। आरोप है कि उन्हें मुक्कों और लातों से बुरी तरह पीटा गया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए।

मौके पर मौजूद रेलवे सुरक्षा बल (RPF) के एक कांस्टेबल ने बीच-बचाव कर स्थिति को सामान्य करने की कोशिश भी की, लेकिन तब तक पंकज गंभीर हालत में पहुंच चुके थे। घायल पंकज को तुरंत गुरु तेग बहादुर (GTB) अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। रेलवे पुलिस के मुताबिक, अस्पताल में उनका मेडिको-लीगल केस (MLC) भी दर्ज किया गया है। इस घटना के बाद स्टेशन परिसर में अफरा-तफरी का माहौल बन गया।

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अंदरूनी चोट बनी मौत की वजह

प्राथमिक चिकित्सा रिपोर्ट के मुताबिक, मारपीट के दौरान पंकज के शरीर के अंदरूनी अंगों में गंभीर चोटें आईं, जो मौत की मुख्य वजह बनीं। पुलिस ने इस मामले में शीघ्र कार्रवाई करते हुए नए कानून भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 105 (गैर-इरादतन हत्या) और धारा 3(5) के तहत केस दर्ज किया है। फिलहाल पुलिस रेलवे स्टेशन पर लगे सीसीटीवी फुटेज और वायरल वीडियो के आधार पर मारपीट करने वाले हमलावर आरोपियों की पहचान करने में जुटी है, ताकि उन्हें जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जा सके।

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Published By:
 Ankur Shrivastava
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