Rajpal Yadav Bail: चेक बाउंस मामले में राजपाल यादव को दिल्ली HC से बड़ी राहत, 1 अप्रैल तक अंतरिम जमानत पर रहेंगे बाहर
Rajpal Yadav Bail: दिल्ली हाई कोर्ट ने बुधवार को अभिनेता राजपाल यादव से जुड़े चेक बाउंस केस की सुनवाई लिस्ट कर दी है। कोर्ट ने उनके वकील को अगली तारीख पर मेन पिटीशन पर दलीलें रखने का निर्देश दिया है, साथ ही उनकी अंतरिम बेल 1 अप्रैल तक बढ़ा दी है।
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Rajpal Yadav Bail: बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता राजपाल यादव के लिए एक राहत भरी खबर आई है। लंबे समय से चल रहे चेक बाउंस मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने बुधवार को सुनवाई करते हुए अभिनेता की अंतरिम जमानत की अवधि को 1 अप्रैल तक के लिए बढ़ा दिया है। कोर्ट ने साफ किया है कि फिलहाल राजपाल यादव को वापस जेल नहीं भेजा जाएगा।
राजपाल ने 4.25 करोड़ रुपये चुकाए
अदालत में सुनवाई के दौरान राजपाल यादव के वकील ने जानकारी दी कि बकाया राशि का एक बड़ा हिस्सा पहले ही चुकाया जा चुका है। रिकॉर्ड के मुताबिक, मुरली प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड को अब तक 4.25 करोड़ रुपये दिए जा चुके हैं और सुनवाई के दिन भी 25 लाख रुपये का डिमांड ड्राफ्ट पेश किया गया। इन भुगतानों को देखते हुए कोर्ट ने सकारात्मक रुख अपनाया और माना कि पर्याप्त राशि जमा की जा चुकी है। इसी आधार पर उनकी जमानत को विस्तार दिया गया है।
वहीं, सुनवाई के बाद राजपाल यादव ने न्याय व्यवस्था पर अपना भरोसा जताते हुए कहा, ‘1 तारीख को फिर सुनवाई है, उन्हें न्याय व्यवस्था पर पूरा भरोसा है। दूध का दूध और पानी का पानी निकालने की पूरी कोशिश करेंगे।’
चेक बाउंस केस में अबतक क्या हुआ?
दरअसल, जपाल यादव 9 करोड़ रुपए रुपये के चेक बाउंस मामले में जेल गए थे। 2010 के एक चेक बाउंस मामले में राजपाल यादव ने 5 फरवरी को तिहाड़ जेल में सरेंडर किया था, क्योंकि हाई कोर्ट ने रकम चुकाने के लिए और समय मांगने वाली उनकी याचिका को खारिज कर दिया था।
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हालांकि 1.5 करोड़ रुपये जमा करने के बाद एक्टर को 17 फरवरी को तिहाड़ जेल से रिहा कर दिया गया था।बाद में दिल्ली हाई कोर्ट ने राजपाल को अस्थायी राहत देते हुए उनकी सजा को 18 मार्च तक के लिए अंतरिम तौर पर सस्पेंड कर दिया था। अब कुछ शर्तों के साथ उन्हें जमानत मिली है।